जेल में बद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की सदस्यता इस महीने की 27 तारीख को समाप्त हो रही है. लेकिन जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था, आप फिर से संजय सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है. इसी के तहत संजय सिंह राज्यसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से अपना नॉमिनेशन करेंगे. इसके लिए उन्होंने राऊज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल से नॉमिनेशन फाइल करने की अनुमति दे दी है.


संजय सिंह ने कोर्ट में दो आवेदन दाखिल किए थे. पहले आवेदन में संजय सिंह ने राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी नो-ड्यूज सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने और दूसरे आवेदन में नॉमिनेशन फॉर्म भरने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी थी. गौरतलब है कि दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के लिए 19 जनवरी को विधानसभा में वोट डाले जाएंगे. दिल्ली से वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य डॉ. सुशील गुप्ता, संजय सिंह एवं एनडी गुप्ता का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है. 


जमानत के लिए खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा


बता दें कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिग मामले में गिरफ्तार सांसद संजय सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 22 दिसम्बर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसमें निचली अदालत ने टिप्पणी की थी कि अदालत का प्रथम दृष्ट्या मानना है कि संजय सिंह के विरुद्ध मामला वास्तविक है. अब सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.


बीजेपी ने फैसले पर कसा तंज


संजय सिंह को फिर से राज्यसभा भेजने के निर्णय को भाजपा नेताओं ने आड़े-हाथों लिया है. दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि संजय सिंह को पुनः राज्य सभा के लियें नामांकित करके आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दर्शा दिया है कि वह संजय सिंह के भ्रष्टाचार में बराबर के भागीदार हैं.


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