Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुशी जताई है.

उन्होंने कहा, ''अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार. न्याय की जीत हुई! सत्यमेव जयते.''

वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने से साबित होता है कि आबकारी नीति मामला उनके खिलाफ भाजपा की साजिश है. सभी अदालतों ने केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की साजिश को उजागर किया है.

फिलहाल जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को ईडी के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. हालांकि उन्हें सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल में ही रहना होगा.

गिरफ्तारी को चुनौती

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी मामले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्नों को बड़ी बेंच के पास भेज दिया. साथ ही उन्हें अंतरिम जमानत दी.

निचली अदालत ने दी थी राहत

ईडी की गिरफ्तारी के मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर 20 जून को जमानत दी थी. इसके खिलाफ 21 जून को ईडी ने हाई का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी.

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार

इसके बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी को सीएम ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इसपर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.