Kashmir Terror Attack: दिल्ली सरकार ने ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी से बाहर निकलने की समय-सीमा 26 से 29 अप्रैल तय की है, जिनका वीजा निलंबित कर दिया गया है. गृह मंत्री आशीष सूद ने सभी नागरिकों से राष्ट्रीय राजधानी में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने में मदद करने और निकटतम पुलिस स्टेशन को तत्काल सूचित करने की अपील की.
पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को निलंबित करने के भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, पाकिस्तानियों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा (दीर्घकालिक वीजा- LTV और राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं. इस संबंध में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत से बाहर जाने की समय-सीमा 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक निर्धारित की गई है. साथ ही अब से पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा.
पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने की सलाह
दिल्ली सरकार ने साफ तौर से राष्ट्रीय राजधानी में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध रूप से निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने के कारण उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं को लेकर फैसला किया है. जीएनसीटीडी के गृह विभाग ने केंद्र सरकार के निर्णयों के अनुरूप, दिल्ली पुलिस को पहले ही उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने की सलाह दी है जो दिल्ली में अवैध रूप से निर्धारित समय से अधिक समय तक रह रहे हैं.
पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में पुलिस को बताने की अपील
दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया. मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली के सभी निवासियों से अपील की कि वे दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने के इस अहम राष्ट्रीय कर्तव्य में अधिकारियों के साथ सहयोग करें. उन्होंने दिल्ली के सभी निवासियों से अपील की है कि वे राजधानी में अवैध रूप से रह रहे किसी भी संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक के बारे में कोई भी प्रासंगिक जानकारी मिलने पर, बिना किसी देरी के निकटतम पुलिस स्टेशन को बताएं.