Street Vendors Registration in Delhi: दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) ने दिल्ली मे स्ट्रीट वेंडर (Street Vendors) की पहचान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) शुरू किया है, जिसपर स्ट्रीट वेंडर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने तीनों निगमों में स्ट्रीट वेंडर की पहचान के लिए यह सर्वे शुरू किया है जिसके लिए यह ऑनलाइन पोर्टल इस सुविधा लाई गई है.


जानें पूरी प्रक्रिया
दिल्ली में किसी भी स्ट्रीट वेंडर को पंजीकरण के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट mcdonline.nic.in/stvendor पर जाना होगा, जहां पर अपना नाम मोबाइल नंबर दर्ज कराने के बाद उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. वेबसाइट पर जाकर स्ट्रीट वेंडर की साइट पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसे भरने के बाद स्ट्रीट वेंडर अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं, एसडीएमसी की वेबसाइट पर जाकर स्ट्रीट वेंडर द्वारा किए गए पंजीकरण की जानकारी उस जोन के सहायक आयुक्त और सूचीबद्ध एजेंसी की आईडी पर दर्ज हो जाएगी, जिसके बाद इसका सर्वे कराया जाएगा और फिर टाउन वेंडिंग कमेटी को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी.


स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जारी होगा प्रमाण पत्र
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्ट्रीट वेंडर वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस ऑनलाइन पंजीकरण के बाद दिल्ली में सभी स्ट्रीट वेंडरो को ना केवल सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार के पास भी हर एक स्ट्रीट वेंडर की एक पुख्ता जानकारी होगी, इससे पहले भी निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडर को लेकर पंजीकरण कराया गया था लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए थे वह अब इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.


इसके साथ ही निगम दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के लिए जोन चिन्हित करने की प्रक्रिया भी चला रही है, जिसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया है और अलग-अलग जोन में स्ट्रीट वेंडरों की पहचान के लिए उनका पंजीकरण कराया जा रहा है, स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 की धारा 21 के तहत दिल्ली में स्ट्रीट वेंडरों के लिए जोन चिन्हित करना और उनकी पहचान करने के लिए यह प्रक्रिया चलाई जा रही है वही जानकारी के मुताबिक दिल्ली में लगभग 5 लाख स्ट्रीट वेंडर है जिसमें से केवल 1 लाख ही पंजीकृत हैं.


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