Delhi News: दिल्ली में पानी के टैंकरों को लेकर NGT सख्त, GPS लगाना हुआ अनिवार्य, जल बोर्ड को दिया आदेश
Delhi News In Hindi: दिल्ली में पानी के टैंकरों को लेकर एनजीटी ने बड़ा आदेश जारी कर दिया. अब टैंकरों पर जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए जल बोर्ड को आदेश दिया है.

दिल्ली में पानी के टैंकरों को लेकर एनजीटी ने बड़ा आदेश देते हुए सख्त कदम उठाया है. अब से दिल्ली के सभी पानी के टैंकरों में GPS लगाना जरूरी होगा. एनजीटी ने कहा कि अब हर तरह के पानी के टैंकर चाहे वह ग्राउंड वाटर या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का साफ किया हुआ पानी लेकर चल रहा हो सबमें GPS लगाना अनिवार्य होगा.
एनजीटी ने 28 मई 2025 को अपने एक आदेश में कहा था कि कमर्शियल तौर पर पानी सप्लाई करने वाले सभी टैंकरों में GPS लगा होना चाहिए. साथ ही अगर कहीं अवैध तरीके से भूजल निकाला जाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए थे.
एनजीटी से कुछ पक्षों ने लगाई गुहार
कुछ पक्षों ने एनजीटी से गुहार लगाई थी कि जो टैंकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का साफ किया हुआ पानी ले जाते हैं. उन्हें GPS नियम से छूट दी जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो. एनजीटी ने कहा कि STP का साफ किया हुआ पानी पर्यावरण के लिए फायदेमंद है और उसका दोबारा इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन निगरानी जरूरी है.
ट्रिब्यूनल ने कहा कि अगर सभी टैंकरों में GPS नहीं होगा तो कुछ लोग STP पानी के नाम पर अवैध भूजल भी ढो सकते हैं. इसलिए निगरानी के लिए GPS सिस्टम जरूरी है. इसके लिए एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को आदेश जारी कर दिया है.
ट्रांजिट पास जारी करेगा जल बोर्ड
दिल्ली जल बोर्ड हर टैंकर को गेट पास और ट्रांजिट पास जारी करेगा. साथ ही जल बोर्ड दिल्ली में सभी टैंकरों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा. टैंकर ड्राइवरों को सभी जरूरी कागज साथ रखने होंगे और ड्राइवरों को जांच के समय दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा. एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने जीपीएस अनिवार्य करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. साथ ही सभी टैंकर चालकों और मालिकों को जीपीएस लगाने के निर्देश दिए हैं.
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