दिल्ली: '500 रुपये में मसाज पार्लर में...'., AC लगाने पर पूर्वोत्तर की छात्राओं पर नस्लीय टिप्पणी, केस दर्ज
New Delhi News: दिल्ली में एसी लगवाने के दौरान पूर्वोत्तर की छात्राओं पर नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगा है. पड़ोसियों ने कथित तौर पर अपमानजनक बातें कहीं और धमकी दी.

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में किराए के फ्लैट में एसी लगवाने के दौरान हुई एक मामूली कहासुनी अब कानूनी मामले में बदल गई है. अरुणाचल प्रदेश की एक यूपीएससी अभ्यर्थी और उसकी दो सहेलियों ने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति ने उनके पूर्वोत्तर से होने के कारण नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं.
डीसीपी अंकित चौहान के मुताबिक घटना 20 फरवरी को दोपहर करीब 3:30 बजे की है. छात्राएं चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में एसी लगवा रही थीं. ड्रिलिंग के दौरान उठी धूल और सीमेंट के कण नीचे पहली मंजिल पर जा गिरे. वहां रहने वाले हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन ने इस पर आपत्ति जताई और देखते ही देखते यह बहस तीखी नोकझोंक में बदल गई.
नस्लीय टिप्पणियों का आरोप
पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि बहस के दौरान दंपति ने उनके पूर्वोत्तर मूल को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. एक छात्रा, जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, ने दावा किया कि उन्हें "500 रुपये में मसाज पार्लर में काम करने वाली" कहकर संबोधित किया गया. उनका कहना है कि मुद्दा एसी लगाने का था, लेकिन बातचीत का रुख उनकी पहचान की ओर मोड़ दिया गया.
माफी के बाद भी नहीं थमा विवाद
छात्राओं के मुताबिक धूल गिरने पर उन्होंने तुरंत खेद जताया और इसे अनजाने में हुई घटना बताया, लेकिन इसके बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ. आरोप है कि इलेक्ट्रिशियन को भी अपशब्द कहे गए और धमकी दी गई. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दंपति ने पुलिस बुला ली और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. छात्राओं का कहना है कि पुलिस के सामने भी नस्ली टिप्पणियां दोहराई गईं.
रसूख की धमकी और झूठे आरोप का दावा
पीड़िताओं ने यह भी आरोप लगाया कि रूबी जैन ने अपने पिता, जो कस्टम अधिकारी बताए जा रहे हैं, की रसूख का हवाला देते हुए कार्रवाई कराने की बात कही. छात्राओं ने यह भी कहा कि उन पर जातिगत टिप्पणी करने का झूठा आरोप लगाया गया, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज किया.
FIR दर्ज, गैर-जमानती धाराएं शामिल
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मालवीय नगर थाने में आरोपी दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, 351(2), 3(5) और 196 के तहत केस दर्ज किया गया है. इनमें धारा 196 संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आती है. पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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Source: IOCL























