Delhi News: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने अपने एरिया में आने वाले सभी निजी और सरकारी भवनों की स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट मांगी है. एनडीएमसी ने यह रिपोर्ट भूकंप से भवनों की सुरक्षा के लिए मांगी है. इसको लेकर एनडीएमसी की ओर से सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक एनडीएमसी एरिया में आने वाली कोई भी निजी या सरकारी इमारत के मालिक या कब्जाधारी को 1 महीने के भीतर स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा जारी अपने भवन या इमारत की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट और भवन का नक्शा एनडीएमसी को दिखाना होगा.
दिल्ली सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिया था निर्देशएनडीएमसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की गई थी, इसके साथ ही माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्देश दिया गया, जिसके अनुसार एनडीएमसी ने अपने आधिकारिक क्षेत्र में आने वाले हर एक भवन मालिक/कब्जाधारी को अपने भवन की स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट एनडीएमसी को देने के लिए एक सार्वजनिक को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस सभी शैक्षिक भवन, संस्थागत भवन, सभा भवन, अस्पताल, मॉल, सिनेमा हॉल, समेत सभी अन्य भवनों के मालिक/ प्रयोगकर्ता/ कब्जाधारी के लिए मान्य है.
1 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी ऑडिट रिपोर्टएनडीएमसी के मुताबिक इन सभी जगहों पर बड़ी संख्या में सार्वजनिक सभाएं होती हैं, जहां पर लोगों की मौजूदगी होती है. ऐसे में इन भवनों की भूकंप से सुरक्षा के लिए यह ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है. एनडीएमसी एरिया में आने वाले सरकारी या निजी हर एक प्रकार के 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची इमारत कि स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट एनडीएमसी को सौंपने के लिए कहा गया है. एनडीएमसी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक सभी भवनों की स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट 1 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी है.
इन भवनों को नहीं जमा करानी होगी रिपोर्टएनडीएमसी की ओर से जारी किए गए इस सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक जो भी भवन या बिल्डिंग 20 मार्च 2001 से पहले भूकंपीय भूकंप कोड के प्रावधानों के कार्यान्वयन से पहले स्वीकृत किए गए थे, उन भवनों के लिए स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है. हालांकि जिनके लिए बिल्डिंग प्लान 20 मार्च 2001 के बाद स्वीकृत किया गया है, उन भवन और इमारतों के लिए 30 साल पूरे होने के बाद स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट जमा कराना अनिवार्य होगा.
ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई तो होगी कार्रवाईएनडीएमसी की ओर से जारी किए गए इस नोटिस में किसी भी भवन या इमारत के मालिक और कब्जाधारी को यह सलाह दी गई है कि वह अपनी और भवन में आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए एनडीएमसी को स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट जमा करें. इसके साथ ही इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एनडीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर जा सकते हैं, जहां पर एनडीएमसी के सभी संबंधित अधिकारियों के फोन नंबर भी उपलब्ध हैं. इसके साथ ही अपने नोटिस में एनडीएमसी ने कहा है कि यदि कोई भी भवन मालिक/उपयोगकर्ता/कब्जाधारी अपनी इमारत या भवन का ऑडिट एनडीएमसी को जमा नहीं करवाता है, तो मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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