Gurugram News: गुरुग्राम (Gurugram) के सेक्टर 82 में इस साल 4 अगस्त को आवासीय सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस से 40 करोड़ के डकैती के मामले में स्थानीय अदालत ने विशेष टास्क फोर्स (STF) को पर्व डिप्टी कमिश्नर धीरत सेतिया (Dheeraj Setia) का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी है. धीरत सेतिया इस मामले में पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे. सेतिया को इस डकैती में प्रमुख संदिग्ध माना जा रहा है.
पूर्व डीसीपी का किया जाएगा लाई-डिटेक्टर टेस्टअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल ने अपने आदेश में कहा कि एसटीएफ को सेतिया का लाई-डिटेक्टर परीक्षण करने की अनुमति दी गई थी. फिलहाल सेतिया बेल पर बाहर है. वहीं पब्लिक अभियोक्ता जगबीर सहरावत ने कहा कि धीरज सेतिया ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी अनुमति दे दी थी, लेकिन यह किस जगह पर की जाए इस पर बहस जारी थी.
सेतिया ने दिल्ली एनसीआर में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का अनुरोध किया था. जबकि हमने इसके लिए हैदराबाद औऱ अहमदाबाद जैसे स्थानों पर करने पर जोर दिया. हमने ऐसी जगह का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संदिग्ध व्यक्ति पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाली टीम को प्रभावित न कर सके. इस पर अगली सुनवाई 31 मई को होगी.
क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्टएक पॉलीग्राफ टेस्ट (Lie Detector Test) रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन और त्वचा चालकता जैसे कई शारीरिक सूचकांकों को मापता है और रिकॉर्ड करता है. आपको बता दें कि गुरुग्राम में हुए इस डकैती के मामले डीसीपी धीरज सेतिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्हें पिछले साल 10 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया था. हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 फरवरी को सेतिया को अंतरिम जमानत दे दी थी.
यह भी पढ़ें:
Delhi AQI: दिल्ली में 134 दिनों बाद हवा की गुणवत्ता का स्तर 89, बारिश से धुल गया प्रदूषण