2020 दिल्ली दंगा: मंत्री कपिल मिश्रा ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी, सेशन कोर्ट में याचिका
Kapil Mishra News: दिल्ली पुलिस को पहले अपनी जांच में कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था. जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने FIR दर्ज कर दोबारा जांच के आदेश दिए थे.

2020 Delhi Riots Case: दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था. दिल्ली पुलिस को पहले अपनी जांच में कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था. जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने FIR दर्ज कर दोबारा जांच का आदेश दिया था.
कपिल मिश्रा के वकील ने क्या कहा?
कपिल मिश्रा के वकील ने कहा, ''ट्रायल कोर्ट ने आगे की जांच का आदेश दिया है, FIR का आदेश नहीं दिया है. क्या बिना FIR के मामले में जांच हो सकती है? मामले में कोई FIR नहीं है तो क्या जांच का आदेश दिया जा सकता है. ट्रायल कोर्ट ने आदेश में पुलिस स्टेशन के बारे में नहीं बताया है.''
कोई पुलिस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई- वकील
उन्होंने आगे कहा, ''राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में कोई चार्जशीट नहीं दाखिल की गई. कोई पुलिस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई. निचली अदालत में दिल्ली दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाले जज से कोई सुझाव नहीं लिया गया. क्या कोर्ट के पास मामले में जांच करने को लेकर आदेश देने का अधिकार था?'' कपिल मिश्रा के वकील ने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल ATR के बारे में फैसले में कोई ज़िक्र नहीं किया गया है.
दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच करने का आदेश दिया था. यह आदेश मोहम्मद इलियास नाम के शख्स की दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.




















