Gurgaon News: गुरुग्राम की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल ने दोनों दोषियों को 2-2 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने का एलान किया. अदालत ने कहा कि जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास में रहना होगा. मामला लोहड़ी पर्व के जश्न में फायरिंग का था. जानकारी के अनुसार 13 जनवरी 2020 को सेक्टर 40 के एक मकान में गोली चलने की घटना घटित हुई थी. फायरिंग की घटना में 2 युवक घायल हो गए थे.


लोहड़ी पर्व की पार्टी में की थी फायरिंग


फरियादी अजय वत्स ने पुलिस को शिकायत दी थी. उन्होंने बताया कि घर पर लोहड़ी पर्व का जश्न चल चल रहा था. पार्टी में परिवार और परिचित के लोग शामिल हुए थे. कार्यक्रम स्थल पर कुछ युवक जबरन घुस आए. बिन बुलाये मेहमान पूछताछ करने पर नाराज हो गये. उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. गोलीबारी में भाई विनय वत्स और अन्य युवक घायल हो गये. घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया.


अदालत ने दो को सुनायी सख्त सजा


पुलिस ने शिकायत के आधार पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. जांच के क्रम में पुलिस ने जयनारायण, अजीत उर्फ मोटा, राहुल, अजीत सहित एक नाबालिग को आरोपी पाया. पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया. मामले की सुनवाई अदालत ने शुरू की. अभियोजन पक्ष ने अदालत में सबूत और गवाह पेश किए. सुनवाई के दौरान जयनारायण, अजीत उर्फ मोटा को आर्म्स एक्ट का अदालत ने दोषी मानते हुए 2-2 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अन्य दोनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के कारण दोनों आरोपी दोषी करार दिये गये. 


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