दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों के खिलाफ अभियान अब नवंबर से चलेगा. यानी 31 अक्टूबर तक पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल मिल सकेगा. मंगलवार (8 जुलाई) को CAQM की बैठक में फैसला हुआ. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. थोड़ी देर में CAQM डाइरेक्शन 89 का नया अमेंडमेंट जारी करेगा. 1 नवंबर से दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गुरुग्राम और सोनीपत जैसे एनसीआर के अहम शहरों में भी पुरानी गाड़ियो को डीजल पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लागू होगा.
दिल्ली सरकार की मांग मानी गई- सूत्र
दिल्ली सरकार ने मांग की थी कि पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल पर प्रतिबंध NCR के साथ लागू किया जाए. सूत्रों के मुताबिक, आज की बैठक में CAQM ने इसे मान लिया है.
नो फ्यूल पॉलिसी वापस नहीं, थोड़ा समय दिया गया- सूत्र
सूत्रों के मुताबिक, अभी जो चुनौतियां आ रही थीं उसे दूर करने के लिए ही कुछ समय लिया गया है. अब 1 नवंबर से गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत के साथ ही दिल्ली में भी EoL (इंड ऑफ लाइफ) के लिए नो फ्यूल की पॉलिसी लागू होगी. EoL गाड़ियों को नो फ्यूल के फैसले को CAQM ने वापस नहीं लिया है. बस कुछ समय दिया गया है ताकि और ठीक से तैयारी हो पाए.
दिल्ली सरकार ने दी ये दलील
सूत्रों के बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से पेश दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव ने दलील दी थी कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पम्प पर लगे ANPR कैमरे में डिटेक्शन की दिक्कत और पूरी तरह से प्रभावी नहीं है. साथ ही दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव ने यह भी दलील दी थी कि आदेश को NCR के साथ लागू किया जाए वरना अभी की व्यवस्था में दिल्ली की सड़को पर चलने वाली पुरानी गाड़ियां पड़ोस के राज्यों में जाकर पेट्रोल-डीजल भरवा लेंगी. इससे आदेश की मूल भावना जो कि प्रदूषण रोकना है, वो पूरा नहीं हो पाएगा.
तीन महीने का दिया गया समय
ऐसे में दिल्ली सरकार की मांग पर CAQM ने दिल्ली सरकार को पुरानी गाड़ी में ईंधन ना देने के नियम को दिल्ली में लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया है. बैठक में तय हुआ कि 1 नवंबर 2025 तक दिल्ली सरकार ANPR कैमरे में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर कर देगी.