जेल में बंद इंजीनियर राशिद के पिता का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए HC से मिली जमानत
Delhi News in Hindi: दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला सांसद इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 2 जून तक अंतरिम जमानत दी है. उनके पिता का दिल्ली एम्स में निधन हुआ था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद और अवामी इतिहाद पार्टी के चीफ और इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें आज से 2 जून तक राहत प्रदान की है.
इंजीनियर राशिद के पिता हाजी खजीर मोहम्मद शेख का रविवार (17 मई) रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में निधन हो गया. वह पिछले एक महीने से एम्स में भर्ती थे और उनकी उम्र 85 वर्ष थी.
2019 से तिहाड़ में बंद हैं इंजीनियर राशिद
जानकारी के अनुसार, इंजीनियर राशिद फिलहाल टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा 2019 में की गई गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद हैं. इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 5 मई से 10 मई तक अपने बीमार पिता से मिलने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी. अब पिता के निधन के बाद कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी है.
इनाम उन नबी ने राशिद के पिता के निधन पर जताया दुख
अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद के पिता के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने बताया कि इंजीनियर राशिद के पिता हाजी खाजिर मोहम्मद शेख अब इस दुनिया में नहीं रहे. इनाम उन नबी ने भारत सरकार और संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि इंजीनियर राशिद को तुरंत रिहा किया जाए, ताकि वे अपने पिता की अंतिम क्रियाओं में शामिल हो सकें. उन्होंने कहा कि एक बेटे के लिए इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता कि वह अपने पिता को अंतिम विदाई देने से वंचित रह जाए.
राशिद को 2 जून तक मिली अंतरिम जमानत
पार्टी प्रवक्ता ने मानवीय आधार पर सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की मांग की और कहा कि इस कठिन समय में परिवार को साथ होने का अवसर मिलना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने राशिद को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 2 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है.
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