Delhi Weekend Curfew: दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या मेड काम करने आ पाएंगी? जानिए क्या कहती हैं नई कोरोना गाइलाइंस
Delhi Weekend Curfew: दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है. वहीं इस दौरान लोग परेशान हैं कि क्या कर्फ्यू के दौरान मेड को घर बुलाया जा सकता है. आइए जानते हैं DDMA की गाइडलाइंस क्या कहती हैं.

Delhi Weekend Curfew: दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रोन के मामले हर दिन दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं. कल दिल्ली में कोरोना के 17335 नए मामले सामने आए हैं. वहीं संक्रमण दर 17.73% पर पहुंच गई है. इस दौरान कोरोना से 9 मौते भी हुई हैं. वहीं दिल्ली में कोविड-19 से बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कई पाबंदियां लगा दी है. आज से वीकेंड कर्फ्यू भी लागू हो गया है.
गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू तो लगा दिया गया है लेकिन इन सबके बीच आम जनता कई चीजों को लेकर परेशान हैं. इनमें से एक ये भी है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेड काम करने आ पाएंगे. क्योंकि कई घरों में मेड के बिना गुजारा ही संभवन नहीं है. चलिए यहां जानते हैं डीडीएम की गाइडलाइंस में इसे लेकर क्या कहा गया है.
DDMA की गाइडलाइंस में मेड्स को लेकर अलग से नहीं दी गई है छूट
बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाए जाने के बाद कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मेड घर के पास ही रहती है तो क्या उसे कर्फ्यू के दौरान काम पर बुलाया जा सकता है. बता दें कि डीडीएमए की गाइडलाइंस में मेड्स के लिए अलग से कोई छूट नहीं दी गई है. इसलिए अगर मेड कहीं बाहर निकलती हैं तो उसे नियमों का उल्लंघन ही माना जाएगा.
मेड के लिए मूवमेंट पास नहीं बनवाया जा सकता है
वहीं कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मेड के लिए ई-पास बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है? इसे लेकर डीडीएमए की गाइलडाइंस में कहा गया है कि मूवमेंट पास सिर्फ जरूरी सेवा और जरूरी कामों से जुड़ी कुछ विशेष कैटेगिरी के लोगों के लिए ही बनाया जाएगा, लेकिन मेड्स इनमें से किसी भी कैटेगिरी में शामिल नहीं है.
सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू
बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.वीकेंड कर्फ्यू के दौरान राजधानी में गैर-जरूरी काम से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. अनिवार्य कामों के लिए घर से बाहर निकलने दिया जाएगा. वहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तरों के सरकारी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे.
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Source: IOCL





















