दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव पर दिल्ली हाई कोर्ट में तीखी टिप्पणी की है दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रों ने पिछले साल से कोई सबक नहीं लिया इस बार भी बड़ी-बड़ी लग्जरी गाड़ियां और जेसीबी का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार किया गया. दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी की उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा यह बेहद दुखद है लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर एक काला धब्बा. छात्रसंघ चुनावों में बेंटली, रोल्स रॉयस, फरारी जैसी गाड़ियां, यह कहां से आ रही हैं. क्या छात्रों के पास इतनी संपत्ति है.
दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत को बताया गया कि इस 1 अगस्त से 16 सितंबर तक 5,158 चालान और 17 और 19 सितंबर तक 386 चालान काटे गए यानी कि यानी कुल मिलाकर लगभग 6 हजार चालान. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया इतनी भारी संख्या में चालान काटना क्या इस बात का सबूत है कि चुनाव व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहे...अदालत ने ने यह भी नोट किया कि इस बार वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है.
कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई- वकील
दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील ने अदालत को बताया कि उम्मीदवारों ने कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई और विजय जुलूस निकाले. सड़कों पर नकदी फेंकी गई और पर्चे उड़ाए गए और 8 साल से यही हो रहा है. वकील ने आरोप लगाया कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर जॉइन मी का संदेश भी भेजा.
सात उम्मीदवारों को शो कॉज नोटिस - यूनिवर्सिटी
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया कि सात उम्मीदवारों को लिंग दो कमेटी की सिफारिश और संपत्ति नुकसान के उल्लंघन पर शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं. लेकिन सभी ने आरोपों से इनकार कर दिया है. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा मानो सारी तस्वीर फोटोशॉप हैं. जैसे कुछ हुआ ही नहीं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सभी उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी किया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई चिंता
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि डीयू और अन्य कॉलेजों के चुनाव हर साल चिंता का विषय बनते जा रहा है पिछले साल उम्मीदवारों ने सार्वजनिक स्थलों को साफ करने और नियमों का पालन करने का वादा किया था लेकिन इस बार भी कोई सबक नहीं लिया . फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर आप 6 नवंबर को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्र संघ चुनाव में अव्यवस्था और आवश्यकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.