Delhi University Anty Ragging Guidelines: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने गुरुवार को रैगिंग (Ragging) के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी कॉलेजों में प्रिंसिपल ऑफिस के सामने सीलबंद शिकायत पेटी रखने और कॉलेजों में विजिलेंस स्कवॉड का गठन करने का निर्देश दिया . इसी के साथ कॉलेज नए छात्रों को उनके संबंधित कॉलेजों और विभागों से परिचित कराने के लिए ओरिएंटेशन डे आयोजित करेंगे.

मिरांडा हाउस 20 नवंबर को ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करेगा

मिरांडा हाउस 20 नवंबर को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना ओरिएंटेशन आयोजित करेगा. इस दौरान छात्रों को कॉलेज का वर्चुअल टूर भी कराया जाएगा.श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, गार्गी कॉलेज और रामानुजन कॉलेज 22 नवंबर को अपना ओरिएंटेशन डे आयोजित करेंगे. वहीं भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज 20 नवंबर को अपना कंवोकेशन प्रोग्राम आयोजित करेगा.वहीं फ्रेशर्स के लिए विभाग अपने अलग ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आयोजित करेंगे. गौरतलब है कि ओरिएंटेशन कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे और कक्षाएं वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएंगी.

डीयू द्वारा जारी की गई एंटी रैगिंग गाइडलाइन्स

गाइडलाइन्स में कहा गया है कि संस्थानों के प्रमुख प्रत्येक कॉलेज, छात्रावास, हॉल, विभाग में एक डिसिप्लनिरी रिसॉर्स पर्सन (DRP) को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स को प्रॉक्टर के ऑफिस के साथ शेयर की जानी चाहिए. रैगिंग को रोकने या न करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान संबंधित परिसर के भीतर प्रमुख स्थानों पर उपयुक्त होर्डिंग / बिलबोर्ड्स / बैनर लगा सकते हैं ... डीआरपी के साथ, वरिष्ठ शिक्षक, एनसीसी / एनएसएस अधिकारी, यदि कोई हो, और वरिष्ठ छात्र कॉलेज / संकाय / विभाग स्तर पर अनुशासनात्मक संसाधन समिति (DRC) / अनुशासनात्मक समिति बनाने के लिए शामिल हों सकते हैं.

गाइडलाइन्स में DRC / DC के अलावा विजिलेंस स्कवॉड के गठन का भी सुझाव

गाइडलाइन्स में DRC / DC के अलावा विजिलेंस स्कवॉड के गठन का भी सुझाव दिया गया है, ताकि छात्रों के बीच अनुशासनहीनता के मामलों से बचने और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए एनसीसी/एनएसएस छात्र स्वयंसेवकों की मदद ली जा सके.

छात्रो को दिए गए ये निर्देश

प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पहचान पत्र ले जाए.छात्रों द्वारा लाए गए पहचान पत्रों के वेरीफिकेशन के बाद ही  संस्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए. ऐसी रेगुलेटेड एंट्री को लागू करने के लिए, सुरक्षा गार्ड और अन्य संबद्ध कर्मचारियों को लगाया जा सकता है. ऐसे सुरक्षा कर्मचारी सतर्कता दस्ते के साथ समय-समय पर कैफेटेरिया/कैंटीन/छात्रावास/छात्र संघ कक्ष/सामान्य कॉमन रूम/पार्किंग लॉट आदि के परिसरों पर कुछ औचक छापेमारी कर सकते हैं.

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