Special Bars in Delhi: दिल्ली में जल्द ही स्पेशल बार (Special Bars) खुल सकते हैं. इन बार में सॉफ्ट शराब (Soft Liquor) जैसे की बियर और वाइन ही सर्व की जाएगी. दिल्ली आबकारी नीति 2022, (Delhi Excise Policy 2022)  जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद लागू किए जाने की संभावना है, में एक प्रावधान है जिसके मुताबिक ऐसे स्पेशल बार बेहद कम लाइसेंस फीस का भुगतान करके काम कर सकते हैं.


फाइव स्टार होटलों में स्वतंत्र बार को लाइसेंस देने का भी सुझाव


बता दें कि पिछले साल की आबकारी नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा मंत्रियों का समूह गठित किया गया था. मंत्रियों के समूह (Group of Ministers) ने फाइव स्टार होटलों में स्वतंत्र बार को लाइसेंस देने का भी सुझाव दिया है.


सॉफ्ट शराब सर्व करने के लिए स्पेशल लाइसेंस दिए जाएंगे


टीओआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि ज्यादातर प्रस्तावों से रेस्तरां क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी, जो कोविड के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और प्रतिबंधों से काफी  प्रभावित हुआ था. अधिकारियों के अनुसार, उद्यमों को केवल सॉफ्ट शराब, जैसे बीयर और वाइन परोसने के लिए बार खोलने के लिए विशेष लाइसेंस दिए जाएंगे. अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के बार पहले भी मौजूद थे लेकिन पिछली सरकारों ने बंद कर दिए थे. अब 3 बजे तक बार और रेस्तरां खोलने की अनुमति के साथ, सॉफ्ट शराब सर्व करने वालों के बेहद लोकप्रिय होने की संभावना है.


स्पेशल बार की लाइसेंस फीस होगी बेहद कम


एक अधिकारी ने कहा कि, “चूंकि सॉफ्ट शराब परोसने वाले ऐसे बार के लिए लाइसेंस फीस नॉर्मल फीस का सिर्फ 50% होगी तो इससे छोटे रेस्तरां और कैफे को काफी फायदा होगा लाइसेंस प्राप्त करना आर्थिक रूप से आसान हो जाएगा और वे शराब और बीयर की कीमतों को कम करने के बारे में सोच सकते हैं. ”


Draught बियर की अवेलिबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी


वहीं बड़ी संख्या में बार Draught बियर उपलब्ध कराने की समस्या का सामना कर रहे हैं इसे देखते हुए जीओएम ने सुझाव दिया है कि आबकारी विभाग इसकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक अलग तंत्र के साथ आए. Draught बियर एक बेहद पॉपुलर सेगमेंट है और इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इसकी अनुपलब्धता रेस्टो-बार में बिक्री को प्रभावित करती है. उन्होंने कहा कि 17 नवंबर, 2021 के बाद से दिल्ली में Draught बियर का पंजीकरण नहीं हुआ है, जब दिल्ली आबकारी नीति, 2021 के तहत राजधानी में नई शराब की दुकानों का पंजीकरण शुरू हुआ था.


माइक्रोब्रेवरीज पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का भी है प्रस्ताव


नई नीति में, आबकारी विभाग ने, जीओएम की सिफारिश पर, माइक्रोब्रेवरीज पर एक्साइज ड्यूटी को घटाकर 30 रुपये प्रति बल्क लीटर करने और इसे हरियाणा के बराबर लाने का भी प्रस्ताव किया है. माइक्रोब्रेवरीज भी एक बेहद पॉपुलर सेगमेंट है और इसे भी सॉफ्ट Liquor माना जाता है.  अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में भी मदद मिलेगी.


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