Delhi Riots Case: कानून मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से लगा झटका, FIR दर्ज करने के दिए आदेश
Kapil Mishra News: दिल्ली दंगा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ पुलिस को FIR दर्ज कर आगे की जांच का आदेश दिया है. मोहम्मद इलियास नाम के शख्स कपिल मिश्रा के खिलाफ याचिका दी थी.

Rouse Avenue Court On Kapil Mishra: राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को झटका लगा है. कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के संबंध में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में FIR दर्ज कर आगे की जांच करने के लिए कहा है.
दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ये आदेश दिया है. मोहम्मद इलियास नाम के शख्स ने दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, ''दिल्ली पुलिस की ओर से पेश की गई सामग्री के आधार पर उनकी उपस्थिति कर्दम पुरी के इलाके में थी और यह एक संज्ञेय अपराध पाया गया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए.''
दिल्ली पुलिस ने FIR का किया था विरोध
हालांकि दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि कपिल मिश्रा को फंसाने की साजिश रची जा रही है.
मोहम्मद इलियास ने याचिका में क्या दावा किया?
अगस्त 2024 में दायर की गई इस याचिका में मोहम्मद इलियास ने दावा किया है कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके साथियों को कर्दमपुरी में एक सड़क को ब्लॉक करते हुए देखा था. इस दौरान उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियों को तोड़ते हुए भी देखा था. मौके पर तत्कालीन उत्तर पूर्व डिप्टी पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारी कपिल मिश्रा के बगल में खड़े थे. कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को जगह खाली करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी थी.





















