दिल्ली के 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शाहरुख पठान को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 6 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने उसे अपनी मां की इद्दत की रस्म में शामिल होने की अनुमति दी है. शाहरुख के पिता का हाल ही में निधन हो गया है, जिसके बाद उसकी मां इद्दत की अवधि में हैं. इसी मानवीय आधार पर अदालत ने यह राहत दी है.

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तिहाड़ जेल में बंद है शाहरुख

शाहरुख पठान फिलहाल दिल्ली की उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में बंद है. उसे 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है. उसके खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई चल रही है. हाल ही में अदालत ने दोनों मामलों में उसके खिलाफ आरोप भी तय कर दिए हैं.

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पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने का है आरोप

शाहरुख पठान का नाम सबसे ज्यादा उस घटना के बाद चर्चा में आया था, जब 24 फरवरी 2020 को जाफराबाद-मौजपुर इलाके में हुई हिंसा के दौरान उसने कथित तौर पर हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी. इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे. लाल टी-शर्ट पहने शाहरुख की तस्वीर उस समय दिल्ली दंगों की सबसे चर्चित तस्वीरों में शामिल रही थी.

गंभीर धाराओं में चल रहा है मुकदमा

शाहरुख पठान पर दंगा भड़काने, हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं. अदालत द्वारा आरोप तय होने के बाद अब इन मामलों में ट्रायल आगे बढ़ेगा.

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फिलहाल कोर्ट से शाहरुख पठान को केवल 6 दिन की अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद उसे तय समय पर दोबारा जेल में सरेंडर करना होगा. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए सीमित अवधि के लिए दी गई है.