Delhi Private School Admissions 2022 For EWS & DG Category: दिल्ली (Delhi) के ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी (Delhi EWS, DG Admissions 2022) के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. हाल ही में डीओई ने निर्देश दिया है कि सभी निजी स्कूल में सामान्य प्रवेश के बाद सभी ईडब्ल्यूएस / डीजी और सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा.


शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, स्कूलों को इन श्रेणियों के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा में  25% तक प्रवेश आरक्षित करना चाहिए. सर्कुलर में डीओई ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कंडीशन में सभी स्कूलों (Delhi School Admissions 2022) को ये नियम मानना होगा.


क्या है डीओई का नया आदेश 


डीओई ने अपने आदेश में कहा है कि अगर आवेदन पत्र में दिए गए पते पर कैंडिडेट रह रहा है तो उसे किसी भी स्थिति में एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा. इसके पीछे कोई कारण वैलिड नहीं माना जाएगा. जिसमें स्कूल से छात्र के घर की दूरी का नियम, वैरीफिकेशन की रिपोर्ट में कोई समस्या जैसी वजहों को आधार नहीं बनाया जा सकता. डीओई का ये नियम समान रूप से सभी स्कूलों पर लागू होगा और सभी को ये नियम मानना होगा. न मानने पर स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.


स्कूल से मिल रही थी शिकायतें 


टीओआई की रिपोर्ट के मतुबिक दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Directorate Of Education, Delhi) को ये आदेश तब देना पड़ा जब उन्हें बहुत से स्कूलों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी. दरअसल ऐसे बहुत से छात्र जिनका ड्रॉ में चयन हुआ था पर प्राइवेट स्कूल (Delhi EWS, DG  Admissions 2022) कई वजहों से एडमिशन देने में आना-कानी कर रहे थे.


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