Diesel Vehicle Validity In Delhi: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार पुराने वाहनों पर कड़ा एक्शन लेने जा रही है. अगर आप के पास 10 साल पुराना डीजल या 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है, तो उसे स्क्रैप करवा दें. या फिर वाहन को क्सी दूसरे राज्य में पंजीकृत करवा लें. ऐसा नहीं करने पर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. अगर पुराने वाहन को सड़क पर निकाला तो वह कभी भी जब्त हो सकता है.
इस साल लाख डीजल वाहनों का पंजीकरण निरस्तदरअसल परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान तेज करने जा रहा है. परिवहन विभाग का मानना है कि अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहन दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं. विभाग ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं. बता दें कि परिवहन विभाग 2021 में 1187 वाहनों को विभिन्न एजेंसियों को स्क्रैप करने के लिए दे चुका है. वहीं इस साल अभी तक 500 ऐसे वाहनों को जब्त करके एजेंसियों को स्क्रैप के लिए दिए गए हैं. जबकि एक जनवरी, 2022 को 10 साल पुराने करीब एक लाख डीजल वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया गया था.
एनजीटी ने आदेश दिया थागौरतलब है कि जिस पेट्रोल वाहन को 15 साल पूरे हो रहे हैं और डीजल वाहन को 10 साल पूरे हो रहे हैं, उनका पंजीकरण अपने आप निरस्त हो जाएगा. इस बारे में परिवहन विभाग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देश पर 14 दिसंबर, 2021 को आदेश जारी कर चुका है. तभी से वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है. लोगों के पास विकल्प हैं या तो उन्हें स्क्रैप करा दें या फिर दूसरे राज्य में पंजीकरण करा लें. इसके अलावा वाहन को इलेक्ट्रिक में भी बदलवाने का ऑपशन है. दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की पंजीकरण संख्या करीब 30 लाख बताई जा रही है.