अगर किसी ने आपके ऑनलाइन अकाउंट से पैसे उड़ा लिए हैं या किसी UPI लिंक से ठगी कर ली है, तो अब दिल्ली पुलिस के पास जाना आसान हो गया है. 1 नवंबर 2025 से दिल्ली पुलिस साइबर e-FIR की नई सुविधा शुरू करने जा रही है. अब एक लाख या उससे अधिक के साइबर फ्रॉड मामलों में सीधे थाने में ही ई एफआईआर दर्ज की जा सकेगी.

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यह सुविधा पहले 10 लाख या उससे ज्यादा के मामलों थी 

दिल्ली पुलिस के मुतबिक, अभी तक ये सुविधा सिर्फ 10 लाख या उससे ज्यादा के मामलों में थी लेकिन अब आम लोगों को राहत देने के लिए इसकी सीमा घटाकर 1 लाख कर दी गई है. 

अब किसी भी थाने में मौजूद इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क पर शिकायत देने के बाद अगर मामला 1 लाख से ऊपर का होगा तो पुलिस तुरंत e-FIR दर्ज करेगी. इसके बाद केस की जांच संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच या IFSO यूनिट द्वारा की जाएगी.

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दिल्ली पुलिस की इस सुविधा से जांच में भी आएगी तेजी 

दिल्ली पुलिस की इस नई व्यवस्था से न केवल शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आसान होगी बल्कि जांच भी तेजी से होगी. इससे ठगे गए पैसों की रिकवरी और अपराधियों की पहचान में भी मदद मिलेगी. पहले लोग केवल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके या https://cybercrime.gov.in पोर्टल के जरिए शिकायत कर सकते थे. लेकिन अब हर थाने में e-FIR की सुविधा शुरू होने से लोगों को ज्यादा भरोसा और सुविधा मिलेगी. 

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस कदम से ऑनलाइन ठगी, निवेश फ्रॉड, फेक लोन ऐप्स, UPI स्कैम और पहचान की चोरी जैसे मामलों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी. साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल पर भरोसा न करें और साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें.