चाइनीज मांझे पर दिल्ली पुलिस सख्त, होगी 5 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना
Delhi News In Hindi: चाइनीज मांझा या किसी भी तरह के नायलॉन अथवा सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल करने पर दिल्ली पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है. अब नियम तोड़ने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है.

राजधानी दिल्ली में पतंग उड़ाने के शौकीनों के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की है. चाइनीज मांझा या किसी भी तरह के नायलॉन, प्लास्टिक, मेटल-कोटेड अथवा सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है. पुलिस के मुताबिक नियम तोड़ने पर 5 साल तक की सजा, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. चाइनीज मांझे से दिल्ली में पहले भी लोगों की जान जा चुकी है, ऐसे में पुलिस की यह चेतावनी बेहद अहम मानी जा रही है.
एक मांझे ने छीन ली 22 साल के युवक की जिंदगी
चाइनीज मांझे की खतरनाक धार का अंदाजा दिल्ली में हुई एक दर्दनाक घटना से लगाया जा सकता है. जून 2025 में करावल नगर निवासी 22 वर्षीय यस गोस्वामी स्कूटर से जा रहे थे, तभी रानी झांसी रोड के पास प्रतिबंधित मांझा उनकी गर्दन में फंस गया. मांझे से गला कटने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.
वहीं बीते मई 2026 में भी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में चाइनीज मांझे से जुड़ा बेहद दर्दनाक मामला सामने आया. पांच साल का एक बच्चा परिवार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था. जग प्रवेश चंद्र अस्पताल के पास प्रतिबंधित मांझा उसकी गर्दन में उलझ गया और गहरी चोट लग गई. बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
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इस्तेमाल ही नहीं, खरीदना और रखना भी पड़ सकता है भारी
लगातार सामने आ रहे ऐसे हादसों के बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि चाइनीज मांझे को सामान्य पतंग की डोर समझने की गलती न करें. यह धागा बेहद धारदार होता है और सड़क पर चलते लोगों, दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.
दिल्ली पुलिस के जागरूकता संदेश के मुताबिक चाइनीज मांझा, नायलॉन, प्लास्टिक, मेटल-कोटेड या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने धागे का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है. इसके अलावा ऐसे मांझे की बिक्री, खरीद या उसे अपने पास रखना भी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है.
5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माना
दिल्ली पुलिस के विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को 5 वर्ष तक की सजा, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. इसलिए पतंग उड़ाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस्तेमाल की जा रही डोर प्रतिबंधित श्रेणी में न आती हो.
चाइनीज मांझे का खतरा केवल इंसानों तक सीमित नहीं है. बिजली के तारों के संपर्क में आने पर यह करंट लगने और बिजली व्यवस्था में परेशानी का कारण बन सकता है. यही वजह है कि पुलिस ने लोगों को बिजली के तारों के आसपास विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.
पक्षियों और जानवरों के लिए भी जानलेवा है ये मांझा
पतंग उड़ाते समय हवा में लटकी डोर पक्षियों के लिए दिखाई नहीं देती और वे इसके संपर्क में आकर गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं. कई बार उनके पंख या शरीर में मांझा उलझ जाता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने अपने जागरूकता संदेश में पक्षियों और जानवरों को होने वाले इसी खतरे को भी प्रमुखता से सामने रखा है.
दोपहिया वाहन पर सफर करने वाले लोग चाइनीज मांझे की चपेट में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं. अचानक गर्दन या चेहरे के सामने आई धारदार डोर से वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर चोट लग सकती है. दिल्ली में सामने आए मौत के मामलों ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है.
दिल्ली पुलिस की अपील, कहीं दिखे तो तुरंत दें सूचना
पुलिस ने राजधानी के लोगों से अपील की है कि चाइनीज मांझे की बिक्री, इस्तेमाल या भंडारण की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को दें. इसके लिए 112 पर कॉल किया जा सकता है. पुलिस का संदेश साफ है कि कुछ मिनटों की पतंगबाजी किसी इंसान, पक्षी या जानवर की जिंदगी पर भारी नहीं पड़नी चाहिए.
इसलिए अगर आप दिल्ली में पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं तो मांझा खरीदते समय उसकी प्रकृति और सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें. प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से दूरी बनाना न सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचाएगा, बल्कि सड़क पर निकलने वाले लोगों और बेजुबान पक्षियों की जिंदगी भी सुरक्षित रखेगा.
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