Delhi Crime Today: दक्षिण दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने क्राइम अपराध पर लगाम कसते हुए दो कुख्यात झपटमार चोरों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों के नाम समुईल हक और सनमोहम्मद हैं. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं. साथ ही क्राइम के 6 अन्य मामलों को भी दोनों की गिरफ्तारी से सुलझाने का दावा किया है. 

दक्षिण जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल स्टाफ टीम को अपराध में लिप्त लोगों की पहचान करने और जेल या जमानत पर रिहा अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया था. इसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने के लिए विशेष टीमें गठित की गईं.

डीसीपी साउथ अंतित चौहान ने बताया कि स्पेशल स्टाफ दक्षिण जिला के इंचार्ज इंस्पेक्टर गिरीश के नेतृत्व और एसीपी (ऑपरेशन्स) की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने अपराध के तरीकों, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के साथ-साथ मैन्युअल सूचना प्रणाली के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की. इस मामले की जांच के दौरान टीम को चोरी के मोबाइल फोन में संलिप्त एक सक्रिय क्रिमिनल्स के बारे में गुप्त सूचना मिली. 

डीसीपी अंकित चौहान  ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने अपनी निगरानी बढ़ा दी. उसके बाद 26 और 27 फरवरी की दरम्यानी रात एस.एस.एन. मार्ग रेड लाइट फतेहपुर बेरी से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उनकी पहचान समुईल हक और सनमोहम्मद के रूप में हुई. तलाशी लेने पर उनके पास से 7 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनके बारे में वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. दिल्ली की जांच में सभी मोबाइल फोन चोरी के पाए गए. उन्हें धारा 35.1(ई) बी.एन.एस.एस. के तहत गिरफ्तार किया गया.

डीसीपी ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे दक्षिण जिले के अलग-अलग विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल फोन चोरी करते थे और उन्हें मुनाफे के लिए फतेहपुर बेरी के एक व्यक्ति को बेच देते थे, जो चोरी के मोबाइल फोन बड़ी संख्या में खरीदता था. अब पुलिस उस व्यक्ति की गिरफ्तारी में जुटी है. 

दोनों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामले 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी समुईल हक चंदन होला, फतेहपुर बेरी नई दिल्ली का रहने वाला है. उसके खिलाफ पहले से 9 मामले दर्ज है. सनमोहम्मद चंदन होला फतेहपुर बेरी नई दिल्ली का रहने वाला है. सनमोहम्मद के खिलाफ पहले से धारा 107/151 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज है. 

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