Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोले जाने के अनुरोध वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली वक्फ बोर्ड को संयुक्त रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया. पिछले साल कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम के बाद मरकज को बंद कर दिया गया था.

आपको बता दें कि पिछले साल 31 मार्च से बंद मरकज को फिर से खोलने की वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि दोनों पक्ष निरीक्षण करने के लिए पांच व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं. वबीं कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर इस पर एक रिपोर्ट मांगी. है. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के नए दिशा-निर्देशों के तहत सभी धार्मिक स्थल अब आगंतुकों के लिए खुले हैं, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया.वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील संजय घोष ने कहा कि मस्जिद इकलौता धार्मिक स्थान है जहां ताला लगा हुआ है. केंद्र सरकार के वकील रजत नायर ने कहा कि पूरी संपत्ति का सीमांकन किया जाना है और इसके अनुसार डीडीएमए का आदेश प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होगा. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधियों और संबंधित थाना प्रभारी समेत दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाए ताकि (मरकज के भीतर) तीनों क्षेत्रों का सीमांकन किया जा सके.

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