Delhi News: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने  राज्य में मास्क पहनने की अनिवार्यता को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. वहीं दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने बताया कि डीडीएमए ने यह भी फैसला किया है कि 30 सितंबर के बाद मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा.


दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने जानकारी दी, 'डीडीएमए ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत  मास्क की अनिवार्यता को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है  और 30 सितंबर के बाद से सार्जजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना भी खत्म कर दिया जाएगा.'


अप्रैल में दोबारा लगाया गया था जुर्माना


डीडीएमए ने राज्य में कोरोना के मामलों में भारी कमी को देखते हुए  यह फैसला किया. कोरोना को लेकर हाल ही में डीडीएमए ने एक समीक्षा बैठक की थी, बैठक में मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को भी वापस लिया गया.


जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस साल अप्रैल में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर दोबारा से 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया था. लेकिन पिछले महीने हुई मीटिंग में डीडीएमए ने फैसला किया कि 30 सितंबर के बाद मास्क पहनने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी.


एम्स के पूर्व निदेशक ने की अभी सावधानी बरतने की अपील


वहीं दूसरी तरफ भारत में एक अत्यधिक संक्रामक कोविड वेरिएंट पाए जाने की खबरों के बीच दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने आम लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है.   उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों को सुझाव दूंगा कि यदि वे घर से बाहर निकल रहे हैं या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो उन्हें  मास्क जरूर पहनना चाहिए और बुजुर्गों को बाहर जाने से रोकना चाहिए क्योंकि इनमें  संक्रमण अधिक तेजी से फैलने की संभावना है.


उन्होंने आगे कहा कि अभी कोरोना के नए वेरिएंट के आने की उम्मीद है. उन्होंने का कि कोरोना में नए-नए वेरिएंट बनाने की प्रवृत्ति होती है जो जारी रहेगी, लेकिन अभी स्थिति अलग है. पहले हमारे पास टीका नहीं था, लेकिन अब सभी लोगों को टीका लगाया जा सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सावधानी न बरतें. गुलेरिया ने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है और ऐसे में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं.


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