दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट, अरविंद केजरीवाल-मनीष सिसोदिया ने भरा 50 हजार का बॉन्ड
Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपमुक्त हुए दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में 50-50 हजार रुपये का श्योरिटी बॉन्ड जमा किया है.

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में आरोपमुक्त किए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में श्योरिटी बॉन्ड जमा किया. अदालत के आदेश के अनुसार दोनों नेताओं ने 50-50 हजार रुपये का श्योरिटी बॉन्ड भरा है.
दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त करते हुए 50 हजार रुपये का श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था, जिसके बाद दोनों नेताओं ने अदालत में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए यह बॉन्ड जमा किया है.
27 फरवरी को सभी आरोपी हुए दोषमुक्त
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था.
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध सबूतों और दलीलों की जांच करने के बाद यह निर्णय दिया था. यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें दिल्ली सरकार की पुरानी आबकारी नीति को लेकर अनियमितताओं और कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए थे.
श्योरिटी बॉन्ड भरने की कानूनी प्रक्रिया
अदालती आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपमुक्त किए गए सभी आरोपियों को श्योरिटी बॉन्ड दाखिल करने की औपचारिकता पूरी करनी होती है. कानूनी व्यवस्था में यह एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है. श्योरिटी बॉन्ड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि मामले में किसी उच्च अदालत में आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति आवश्यक होने पर अदालत के खुद आकर उपस्थित हो सके.
इसी प्रक्रिया के तहत केजरीवाल और सिसोदिया ने भी अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए श्योरिटी बॉन्ड जमा कराया. अदालत का यह फैसला आबकारी नीति से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इसमें शामिल सभी 23 आरोपियों को आरोपों से राहत मिल गई है.
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