Delhi News: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने राजधानी में कोविड के घटते मामलों के बीच 28 फरवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने और मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को 2000 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने सहित सभी प्रतिबंध वापस लेने तथा एक अप्रैल से सभी स्कूल पूरी तरह खोलने का फैसला किया है. यह निर्णय डीडीएमए की शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की. इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ विशेषज्ञों तथा अन्य अधिकारियों के साथ उपस्थित थे.
दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों से मिली राहत
बैजल ने बैठक के बाद ट्वीट किया, “विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, कोविड के पॉजिटिव मामलों और अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में गिरावट के मद्देनजर 28 फरवरी, 2022 (सोमवार) से दिल्ली में सभी कोविड प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया गया है, हालांकि कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है." उन्होंने दोहराया कि सभी एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए.
केजरीवाल ने कहा कि डीडीएमए ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार के मद्देनजर प्रतिबंध खत्म किये हैं. उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों की वजह से राजधानीवासियों को व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी पाबंदियों को हटा लिया है, क्योंकि स्थिति सुधरी है. लोगों को नौकरियां जाने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.’’
1 अप्रैल से पूरी तरह से खुलेंगे स्कूल
उन्होंने कहा, ‘‘स्कूल एक अप्रैल से पूरी तरह खुल जाएंगे. मास्क ना पहनने पर अब 500 रुपये का जुर्माना होगा. सभी लोग अब भी संक्रमण को लेकर सतर्क रहें. सरकार कड़ी नजर रखेगी.’’ उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में इस संबंध में हुई बैठक में सावधानियां बरतने के साथ ही टीकाकरण पर भी चर्चा हुई.स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड के 556 मामले दर्ज किये गये जबकि पॉजिटिव नमूनों की दर 1.10 प्रतिशत दर्ज की गई. इस महामारी से कल छह मौतें हुईं.
कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट के मद्देनजर कारोबारियों और राजनीतिक दलों ने डीडीएमए से शेष प्रतिबंधों को भी हटा लेने का अनुरोध किया था. बैजल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘मास्क न पहनने के लिए लगाया जाने वाला 2000 रुपये का जुर्माना कम करके 500 रुपये कर दिया गया है.
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