दिल्ली आबकारी केस: 'हमें प्रताड़ित किया गया, लेकिन ईश्वर हमारे साथ...', सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. इस पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी का रिएक्शन सामने आया है.

दिल्ली में आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है. इस पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. सुनीता केजरीवाल ने कहा, "इस दुनिया में चाहे कोई भी कितना ताकतवर हो जाए लेकिन भगवान से ज्यादा नहीं. मैं जज साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हिम्मत दिखाई. इन्होंने सत्ता के लालच में हमे प्रताड़ित किया, अरविंद केजरीवाल को परेशान किया. लेकिन ईश्वर हमारे साथ था."
इससे पहले सुनीत केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर कहा, "इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाये,शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता. सच की हमेशा जीत होती है."
बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई केस में सभी 23 आरोपियों को बरी किया. कोर्ट ने जांच में कमियों के लिए सीबीआई को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि आबकारी नीति में कोई बड़ी साजिश या क्रिमिनल इरादा नहीं था.
कोर्ट ने सीबीआई की चार्जसीट पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें कई कमियां हैं, जिनका किसी गवाह या बयान से कोई सबूत नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया, क्योंकि सीबीआई ने महज अनुमान के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की.
सीबीआई की तरफ से कंफेशनल स्टेटमेंट की कॉपी जमा नहीं किए जाने पर जज जीतेंद्र सिंह ने नाराजगी व्यक्त की. चार्जशीट में 'साउथ लॉबी' शब्द के इस्तेमाल पर भी अदालत ने आपत्ति जताई.
भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी (शराब) नीति से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. दिल्ली के मुख्य सचिव रहे नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
2023 में मनीष सिसोदिया हुए थे गिरफ्तार
बाद में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया. 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया.
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Source: IOCL
























