Delhi Government launched online registration for e-auto permit: दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो परमिट पाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं. अब जो भी कैंडिडेट ई-ऑटो परमिट पाना चाहते हों, वे ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही जैसा कि सरकार ने पहले ही साफ किया था इन ई-परमिट्स में से 33 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने इस बारे में जानकारी दी.
कैसे करें अप्लाई
कैलाश गहलोत ने बताया कि ई ऑटो के रेजिस्ट्रेशन के लिए आज से सीधे transport.delhi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.
पहले चरण में कुल 4261 ई ऑटो को परमिट जारी होगा. जिसमें कुल रेजिस्ट्रेशन का 33% यानि 1406 महिला आवेदकों के लिए आरक्षित होगा. ई ऑटो की खरीदारी पर केजरीवाल सरकार द्वारा प्रति ई ऑटो 30,000 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी.
क्या कहा ट्रांसपोर्ट मंत्री ने –
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने इस बारे में बात करते हुए ट्वीट लिखा कि, ये दिल्ली सरकार का एक प्रभावशाली कदम है जिसके जरिए शहर को इलेक्ट्रिक वेहिकल कैपिटल बनाने जाएगा.
उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन फ्री, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सर्विसेस देने के लिए प्रतिबद्ध है. यही नहीं दिल्ली सरकार ईवी पॉलीसी के माध्यम से ई-ऑटो की खरीद में 30,000 रुपए की आर्थिक मदद भी करेगी.
इन चीजों की पड़ेगी जरूरत –
कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड हो और जिस पर दिल्ली का मान्य एड्रेस हो, इसके साथ ही लाइट मोटर वेहिकल या टीएसआर ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन कर सकता है. अप्लाई करते समय पब्लिक सर्विस वेहिकल बैज की आवश्यकता नहीं है. हालांकि वे कैंडिडेट्स जिनका अप्लीकेशन स्वीकृत हो जाता है उन्हें परमिट मिलने के 45 दिन के अंदर बैज हासिल करना होगा वरना उनका परमिट बेकार हो जाएगा.
इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 01 नवंबर 2021 है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कुछ एजेंसीज को मान्यता दी है जो पांच पसेंट ब्याज के साथ ई-ऑटो के लिए लोन देंगी.
यह भी पढ़ें:
कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार का सहारा बनेगी यूपी सरकार, देगी आर्थिक सहायता
