दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की तरफ से दाखिल मानहानि याचिका पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी किया है. 

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की बेंच ने आप नेताओं को रॉउज एवन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर संदीप दीक्षित की याचिका पर 4 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

रॉउज एवन्यू कोर्ट के फैसले को दी हाई कोर्ट में चुनौती

संदीप दीक्षित के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है. इस याचिका में आप नेताओं के खिलाफ उनकी शिकायत रॉउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कथित मानहानि कारक बयान चुनाव के दौरान दिए गए थे  यह आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा थे. 

संदीप दीक्षित के वकील ने लगाया गंभीर आरोप 

दिल्ली हाईकोर्ट में संदीप दीक्षित की तरफ से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा कि जिस तरह से आप नेताओं के द्वारा आरोप लगाए गए वह आरोप व्यक्तिगत तौर पर प्रतीत होते हैं. और यह झूठे आरोप कहीं ना कहीं उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा और उनके चुनावी नुकसान का कारण बने. यह मामला मानहानि के बराबर है. 

रॉउज एवन्यू कोर्ट से नहीं मिली थी राहत 

दरअसल, रॉउज एवन्यू कोर्ट ने 3 अप्रैल को संदीप दीक्षित की याचिका को खारिज कर दिया था. रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल अर्जी में संदीप दीक्षित ने कहा था कि आप नेता आतिशी और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए हैं. 

'बेबुनियाद हैं आरोप'

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के साथ मिलकर आप को हराने की साजिश रचने में शामिल हैं. याचिका में कहा गया था कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में जो कुछ भी कहा वो झूठ और बेबुनियाद हैं.