अजमेर शरीफ दरगाह के खातों के ऑडिट पर संकट, दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, दिए ये संकेत
Ajmer Dargah News: दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की है और सीएजी से तब तक अपना स्पष्ट पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है.

Delhi High Court On Ajmer Dargah Audit: दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के खातों के ऑडिट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीएजी की कार्रवाई पर रोक लगाने का स्पष्ट संकेत दिया है. अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि बिना नोटिस या ऑडिट की शर्तें साझा किए दरगाह के खिलाफ कोई कदम उठाना कानून का खुला उल्लंघन होगा.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, "क्या आपने ऑडिट शुरू किया भी है या नहीं आपके जवाब से तो लगता है कि प्रक्रिया शुरू नहीं हुई. यदि ऐसा है तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं. आप तुरंत निर्देश लें, अन्यथा अदालत ऑडिट प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी करेगी."
अजमेर शरीफ दरगाह की ओर से पेश वकील ने अदालत को जानकारी देते हुए कहा कि न तो उन्हें ऑडिट की कोई शर्त सौंपी गई है, न ही किसी आदेश की प्रतिलिपि दी गई है. बावजूद इसके, मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि सीएजी ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक ऑडिट समिति गठित कर दी है. वकील ने इसे न्याय प्रक्रिया और विधि के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करार दिया.
दिल्ली HC में दाखिल याचिका में क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएजी अधिकारियों ने दरगाह कार्यालय में बिना पूर्व सूचना के अवैध दौरा किया जो कि डीपीसी अधिनियम और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम का सीधा उल्लंघन है.
7 मई को अगली सुनवाई
अदालत ने स्पष्ट किया कि याची को ऑडिट की प्रक्रिया में भागीदारी और अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है. जब तक उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होता किसी भी तरह की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की है और सीएजी से तब तक अपना स्पष्ट पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है.
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