दिल्ली में पुनर्वास के साथ हटाई जा सकती हैं झुग्गियां, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
Delhi News: सरकारी एजेंसियों ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि ये झुग्गियां एयरफोर्स स्टेशन और संवेदनशील रक्षा क्षेत्र के पास थीं. इसलिए वहां से हटाना जरूरी था. कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने झुग्गी बस्तियों को हटाने और लोगों को दूसरी जगह बसाने को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की नीति और तय नियमों का पालन किया जाता है. तो झुग्गीवासियों को हटाकर दूसरी जगह बसाना उनके संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
दिल्ली हाई कोर्ट में भई राम कैंप, डीआईडी कैंप और मस्जिद कैंप के निवासियों की याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई है. कोर्ट ने इन लोगों ने अपने पुनर्वास के लिए सवदा घेवरा भेजे जाने का विरोध किया था. उनका कहना था कि नई जगह उनके काम और बच्चों के स्कूल से काफी दूर है जिससे रोजगार और पढ़ाई पर असर पड़ेगा.
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कोर्ट ने माना कि लोगों को रहने और रोजगार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है. अदालत ने कहा कि जीवन, रोजगार और आश्रय के अधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुए है. लेकिन केवल झुग्गी हटाकर दूसरी जगह घर देना अपने आप में अधिकारों का हनन नहीं है. बशर्ते सरकार पुनर्वास के दौरान जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए.
एयरफोर्स स्टेशन और संवेदनशील क्षेत्र के पास हैं झुग्गियां
सरकारी एजेंसियों ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि ये झुग्गियां एयरफोर्स स्टेशन और संवेदनशील रक्षा क्षेत्र के पास थीं. इसलिए वहां से हटाना जरूरी था. कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया लेकिन साथ ही कहा कि DUSIB की जिम्मेदारी है कि पुनर्वास स्थल पर स्कूल, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और साफ-सफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों.
'अधिकारियों ने प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया'
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि अधिकारियों ने सभी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया, लेकिन इससे निवासियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सभी लोगों को पुनर्वास के लिए पात्र माना गया है और कई कमियां बाद में दूर कर दी गईं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों ने अभी तक आवंटन पत्र नहीं लिए हैं. वे 15 दिनों के भीतर नई जगह शिफ्ट हो जाएं. वरना प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा.
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