दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. सरकार ने PUCC यानी प्रदूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है. साफ कहा गया है कि बिना वैध PUCC के कोई भी वाहन दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेगा.

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सरकार ने वाहन चालकों को साफ संदेश दिया है कि अगले आदेश तक PUCC रखना पूरी तरह अनिवार्य होगा. चाहे दोपहिया वाहन हो या चारपहिया, हर वाहन की जांच की जाएगी. जिन वाहनों के पास वैध PUCC नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर उठाया गया है.

GRAP-4 हटने के बाद भी पाबंदियां रहेंगी

हालांकि फिलहाल GRAP-4 की सख्त पाबंदियों को हटाया गया है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इससे जुड़े कई प्रतिबंध स्थायी तौर पर लागू रहेंगे. यानी प्रदूषण कम होने पर भी नियमों में पूरी छूट नहीं दी जाएगी. सरकार चाहती है कि भविष्य में हालात दोबारा न बिगड़ें, इसलिए पहले से ही एहतियात बरती जा रही है. 

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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करेगी. उन्होंने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

हालात बिगड़े तो BS-6 से कम के वाहनों पर लगेगी रोक

सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली में दोबारा प्रदूषण का स्तर गंभीर हुआ, तो BS-6 मानक से नीचे वाले वाहनों की एंट्री पर भी रोक फिर से लगाई जा सकती है. इसका मकसद सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना और हवा की गुणवत्ता सुधारना है.