Delhi Corona Guideline: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) के आदेश से अब आज से दिल्ली (Delhi) में बाजार पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. कोरोना (Delhi) के मामलों में आई भारी कमी के बाद डीडीएमए (DDMA) द्वारा ये निर्णय लिया गया था. जिसकी मांग पिछले कई दिनों से राजधानी के दुकानदार कर रहे थे. उनकी मांग थी कि राजधानी की दुकानों को देर रात तक खुलने की इजाजत दी जाए.

किन पाबंदियों को हटायापिछले हफ्ते डीडीएमए की एक बैठक हुई थी. बैठक में कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद गाइडलाइन (Guideline) पर चर्चा की गई. जिसके बाद राजधानी में नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) को हटाने का फैसला किया गया. रात में लगने वाले कर्फ्यू को हटाने की मांग पिछले कुछ दिनों से हो रही थी. इसके अलावा सिनेमा हाल (Theatre), रेस्तरां (Restaurant) और बार (Bar) पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया गया है. ये सभी अब अपनी सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. 

क्या मिली छूट दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता था. लेकिन डीडीएमए की बैठक में इस नियम में भी बदलाव किया गया है. अब राजधानी में दो हजार के जगह केवल पांच सौ रूपए का ही जुर्माना लगेगा. वहीं यात्रा के दौरान कार में मास्क लगाने के नियम में भी बदलाव किया गया है. अब कार अंदर यात्रा के दौरान मास्क लगाने से यात्रियों को छूट दी गई है. 

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