दिल्ली में भू-माफियाओं पर DDA का बड़ा एक्शन, बिना नोटिस चलेगा बुलडोजर, FIR के साथ वसूली भी होगी
Delhi News In Hindi: दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ DDA ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है. अब बिना नोटिस बुलडोजर चलेगा, FIR दर्ज होगी और ध्वस्तीकरण का खर्च भी वसूला जाएगा.

राजधानी दिल्ली में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सख्त रुख अपनाया है. प्राधिकरण ने साफ कहा है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण या अनधिकृत पार्किंग जैसी गतिविधियां मिलने पर अब बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं, ध्वस्तीकरण अभियान का पूरा खर्च भी संबंधित कब्जाधारकों से वसूला जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
डीडीए के भूमि प्रबंधन आयुक्त डॉ. मन्नान अख्तर ने कहा कि सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जहां भी अतिक्रमण या अवैध निर्माण मिलेगा, वहां बिना पूर्व सूचना के बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी. इसका उद्देश्य सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाना है.
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ध्वस्तीकरण का खर्च भी भरना होगा, दर्ज होगी FIR
डीडीए ने इस बार केवल अवैध निर्माण हटाने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी है. अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने में आने वाला पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की तरह वसूला जाएगा. इसके अलावा सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आपराधिक मुकदमे भी चलाए जाएंगे.
पांच साल में 316 अभियान, 198 एकड़ जमीन कराई मुक्त
डीडीए के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राजधानी में 316 ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर करीब 198 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. वर्ष 2024-25 में 122 अभियानों के जरिए 24.3 एकड़, 2023-24 में 113 अभियानों से 66 एकड़, 2022-23 में 35 अभियानों से 44.91 एकड़, 2021-22 में 20.29 एकड़ और 2020-21 में लगभग 43 एकड़ भूमि खाली कराई गई.
संपत्ति खरीदने से पहले करें जांच, शिकायत के लिए ऐप उपलब्ध
डीडीए ने नागरिकों को सलाह दी है कि सरकारी जमीन पर बनी किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसके स्वामित्व और कानूनी स्थिति की पूरी जांच अवश्य करें. साथ ही यदि कहीं अवैध निर्माण या अतिक्रमण दिखाई देता है तो उसकी शिकायत DDA-311 मोबाइल ऐप या टोल-फ्री नंबर 1800-110-332 पर दर्ज की जा सकती है. प्राधिकरण का कहना है कि ऐसी शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
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