दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी सकरिया राजेश भाई खीमजी और उसके सहयोगी तहसीन रजा के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. यह चार्जशीट घटना के 60 दिन बाद दाखिल की गई है. यह हमला 20 अगस्त को मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस स्थित आवास पर हुई जनसुनवाई के दौरान हुआ था.

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अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर तय की है. साथ ही सह-आरोपी तहसीनरजा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया.

दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में 400 पेज की चार्जशीट दाखिल की है. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी सकरिया राजेशभाई पर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 109(1), 221, 132, 115(2) और 61(2) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि तहसीनरजा पर 109(1), 221, 132 और 61(2) के तहत चार्जशीट दाखिल की है. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

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कैसे हुआ था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेशभाई खुद को डॉग लवर बताता है और शिकायतकर्ता बनकर जनसुनवाई में पहुंचा था. वह अपने साथ कुछ कागजात लेकर आया और मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत पर बात करने के बहाने पास पहुंचा. तभी उसने अचानक उन पर हमला कर दिया.उनको धक्का दिया और गला दबाने की कोशिश की. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे काबू कर लिया और जिसके बाद उसको सिविल लाइंस थाने ले जाया गया. बाद में जांच के दौरान उसके साथी तहसीन सैयद को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोपी को लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल मदद देने का आरोप है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी की मंशा गंभीर थी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की मंशा मुख्यमंत्री की हत्या करने की थी. दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह एक चाकू लेकर आने वाला था जिसे उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सब्जी की रेहड़ी से उठाया था लेकिन सुरक्षा जांच के कारण उसे अंदर नहीं ले जा सका. फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.