Delhi Covid Guidelines: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब शादी समारोह, अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 1 नवंबर से अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे गई है. इसके अलावा 1 नवंबर से सिनेमा हॉल, थियेटर्स और मल्टीप्लेक्स 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स 50 फीसदी की क्षमता के साथ ऑपरेट किए जा सकेंगे. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी. कोरोना के कम होते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है.
पहले क्या था नियम?
बता दें कि पहले सिनेमाघर, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के लिए 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही खोलने की इजाज़त थी. जिसे अब बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि, रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल अब भी 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे. वहीं शादी और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम में पहले अधिकत 100 लोगों के शामिल होने की इजाजात थी जिसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया है.
छठ को लेकर भी गाइडलाइंस
इसके अलावे डीडीएमए ने दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर गाइडलाइंस से जुड़े आदेश जारी किए. इसके मुताबिक, छठ पूजा समारोहों की यमुना नदी के तट को छोड़कर दिल्ली में निर्धारित स्थलों पर अनुमति दी जाएगी. यमुना नदी में किसी तरह की पूजन सामग्री को बहाने की मनाही होगी. डीडीएमए ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक, श्रद्धालू पूजा से जुड़े सामान को चिन्हित साइट पर ही प्रवाहित कर सकेंगे. सभी आयोजकों को एनजीटी और यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.
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