दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा कारणों से बंद किए जाने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐप-बेस्ड कैब, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को सेक्शन 163 लागू क्षेत्रों में अपनी सेवाएं सीमित करने की सलाह दी है. पुलिस ने नागरिकों से भी प्रतिबंधित इलाकों में गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.

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जहां संभव हो वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने की सलाह

दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी में साफ तौर से कहा गया है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, तब तक प्रतिबंधित क्षेत्र में न जाएं. इसके साथ ही ट्रैवल करने की योजना पहले से बना लेनी की भी बात कही गई है. सभी कानूनी निर्देशों का पालन करने और जहां संभव हो वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.

किन-किन चीजों पर लागू नहीं होंगे प्रतिबंध?

  • एंबुलेंस
  • फायर सर्विस
  • अथॉराइज्ड सरकारी गाड़ी
  • अन्य इमरजेंसी सर्विस

अफवाहें या अपुष्ट जानकारी न फैलाने का आग्रह

इसके साथ ही आम लोगों से ये भी आग्रह किया गया है कि वो अफवाहें न फैलाएं, कोई अपुष्ट जानकारी प्रसारित न करें. सिर्फ दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक आदेशों का पालन करें. डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर से पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देने की अपील की गई है.

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इमरजेंसी की स्थिति में 112 पर कर सकते हैं संपर्क

एडवाइजरी में निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी रहने तक लागू प्रतिबंधों का पालन करने का आग्रह किया गया है. इसके साथ ही गाड़ी चालकों से धैर्य रखने, ट्रैफिक रूल्स का पालन करने, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों का सहयोग करने और प्रमुख चौराहों पर पुलिस के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है. किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में या सहायता के लिए दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क कर सकते हैं.

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