CCPA News: क्या आपने कभी कोचिंग सेंटरों के चमकदार विज्ञापनों पर गौर किया है? "100% सिलेक्शन गारंटी", "JEE/NEET में टॉप रैंक की गारंटी" जैसे दावे अक्सर स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता को लुभाते हैं. लेकिन अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऐसे भ्रामक दावों और अनुचित कारोबारी तौर-तरीकों पर नकेल कसने का फैसला किया है.
CCPA ने कोचिंग सेंटरों को साफ चेतावनी दी है कि वे "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019" और "कोचिंग सेक्टर में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2024" का सख्ती से पालन करें.
हाल ही में IIT-JEE और NEET जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद CCPA ने पाया कि कई कोचिंग सेंटर इन दिशानिर्देशों का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं. इस वजह से कुछ कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए हैं.
CCPA ने क्यों उठाया यह बड़ा कदम ?
CCPA का कहना है कि कोचिंग सेंटरों को अपने विज्ञापनों में सच्चाई और पारदर्शिता बरतनी होगी. उन्हें ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जो झूठे हों या स्टूडेंट्स को गुमराह करें. उदाहरण के लिए:
- "गारंटेड सिलेक्शन" या "JEE/NEET में रैंक की गारंटी" जैसे वादे नहीं कर सकते.
- विज्ञापनों में स्टूडेंट का नाम, रैंक, कोर्स का प्रकार और यह कि कोर्स मुफ्त था या पेड़, साफ-साफ बताना होगा.
- डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) को विज्ञापन में उतने ही बड़े और साफ अक्षरों में लिखना होगा, जितना बाकी जानकारी.
CCPA ने देखा कि कई कोचिंग सेंटर इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. कुछ सेंटर तो ऐसे विज्ञापन दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को गलत जानकारी देकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं. इसके चलते CCPA ने कुछ कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए हैं.
किन गलतियों पर कोचिंग के खिलाफ हुई कार्रवाई?
CCPA ने कोचिंग सेंटरों के खिलाफ निम्नलिखित गलतियों के लिए नोटिस जारी किए हैं:
1. झूठे दावे : "100% प्लेसमेंट गारंटी" या "JEE/NEET में रैंक गारंटी" जैसे वादे, जो हकीकत में पूरे नहीं होते.
2. भ्रामक विज्ञापन : स्टूडेंट्स की सफलता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना या आधी-अधूरी जानकारी देना.
3. अनुचित कारोबारी तरीके :
- वादा किया गया कोर्स या सुविधाएं न देना.
- एडमिशन कैंसिल होने पर फीस वापस न करना.
- फीस का आंशिक या पूरा रिफंड न देना.
- सर्विस में कमी, जैसे खराब टीचिंग या अपर्याप्त सुविधाएं.
4. उपभोक्ता अधिकारों का हनन: स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता को गलत जानकारी देकर ठगना.
ये सभी गलतियां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) और 2(47) के साथ-साथ कोचिंग सेक्टर में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2024 का उल्लंघन करती हैं.
क्या हैं CCPA द्वारा नए दिशानिर्देश?
13 नवंबर 2024 को जारी कोचिंग सेंटर में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2024 कोचिंग सेंटरों के लिए एक सख्त नियमावली है. ये दिशा निर्देश कहते हैं:
- कोचिंग सेंटर झूठे या भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते
- स्टूडेंट्स को ठगने या अनुचित अनुबंधों में फंसाने की कोशिश नहीं कर सकते
- विज्ञापनों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सकें
ये दिशा निर्देश कोचिंग सेंटर में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं. ये मौजूदा नियमों को और मजबूत करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का शोषण न हो.
CCPA की अब तक की कार्रवाई
पिछले तीन सालों में CCPA ने कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं:
- 49 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए.
- 24 कोचिंग सेंटरों पर कुल 77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
- कोचिंग सेंटरों को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित कारोबारी तौर-तरीकों को बंद करने के निर्देश दिए गए.
CCPA ने UPSC CSE, IIT-JEE, NEET, RBI, NABARD जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों पर भी कार्रवाई की है. यह दिखाता है कि CCPA उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और कोचिंग सेक्टर में पारदर्शिता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
स्टूडेंट्स और माता-पिता के लिए सलाह
- कोचिंग सेंटर चुनने से पहले उनके विज्ञापनों की सच्चाई जांच लें.
- "गारंटेड सक्सेस" जैसे बड़े-बड़े दावों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.
- कोर्स की पूरी जानकारी, फीस स्ट्रक्चर और रिफंड पॉलिसी को लिखित में लें.
- अगर आपको लगता है कि कोचिंग सेंटर ने गलत वादे किए या ठगा, तो CCPA में शिकायत दर्ज करें.
CCPA का कोचिंग सेंटरों के लिए नोटिस
CCPA ने साफ कहा है कि वह स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा. कोचिंग सेंटरों को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सच्चाई के साथ कारोबार करना होगा. यह कदम न केवल स्टूडेंट्स के हित में है, बल्कि कोचिंग सेक्टर को और विश्वसनीय बनाने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है.
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