Delhi-NCR: क्या आपके पास भी बीएस-4 इंजन पर चलने वाली डीजल कार है? तो यह खबर आप ही के लिए है, क्योंकि  1 अक्टूबर 2022 से आप दिल्ली-एनसीआर में अपनी कार को ड्राइव नहीं कर पाएंगे. दरअसल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक नई नीति का मसौदा तैयार किया है जिसके अनुसार यदि वायु प्रदूषण का स्तर त्योहारी सीजन के दौरान 450 वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) से अधिक हो जाता है तो बीएस 4 इंजन वाली डीजल कारों को दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंधित किया जा सकता है.  

केवल इस स्थिति में मिलेगी छूटबता दें कि अक्टूबर के आसपास का समय वह समय होता है तब दिवाली पर आतिशबाजी और पंजाब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने की वजह से  दिल्ली-एनसीआर की वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है. नई नीति के तहत एनसीआर क्षेत्र में बीएस 4 इंजन वाले चार पहिया वाहनों पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन आवश्यक सेवाओं के मामलों में इन वाहनों को छूट रहेगी.

प्रदूषण के तीसरे चरण में ही लागू होगा प्रतिबंधवहीं बीएस 4 गाड़ियों पर प्रतिबंध वायु प्रदूषण के तीसरे चरण में पहुंचने पर ही लागू होगा. बता दें कि जब एक्यूआई 401 और 450 के बीच रहता है तो इसे प्रदूषण का तीसरा स्तर माना जाता है, इस स्तर पर वायु प्रदूषण काफी गंभीर होता है. नीति में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल के हल्के मोटर वाहनों पर प्रदूषण के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगा सकती हैं.

चौथे चरण के लिए यह होगा प्लानवहीं प्रदूषण के चौथे चरण में पहुंचने पर एक अलग रणनीति तैयार की गयी है. यदि प्रदूषण 450 एक्यूआई के पार निकल जाता है तो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ट्रकों दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन और शहर में भारी माल वाहन (एचजीव) की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि आवश्यक सामानों को ढोने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी. इसके अलावा नीति में एक और बदलाव किये जाने की योजना है, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंपों को उन वाहनों को ईंधन देने से मना किया जाएगा जिनके पास पॉल्यूशन कंट्रोल का प्रमाणपत्र-अंडर चेक प्रमाणपत्र नहीं है, यह नियम 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा.

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