Arvind Kejriwal on Manish Sisodia: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई ने केजरीवाल की पांच दिनों की हिरासत मांगी. इस बीच सीएम केजरीवाल ने सीबीआई के मनीष सिसोदिया को लेकर किए गए दावों को खारिज किया. 

अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''मैंने (सीएम केजरीवाल) ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं और मैं निर्दोष हूं, बल्कि सिसोदिया भी निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है.''

सीएम ने कहा कि सीबीआई के सूत्रों ने कल रात को चलवाया...इनके सारे आरोप झूठे हैं. वहीं सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि मीडिया कोर्ट में मौजूद थी, उसने रिपोर्ट किया है.

कोर्ट की टिप्पणी

इसके बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि इनका विचार यह है कि कल फ्रंट पेज पर टॉप हेडलाइन होनी चाहिए कि केजरीवाल ने सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ा. वे इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहे हैं. ये कल टॉप हेडलाइन होगी हर अखबार में. इनका आज केवल यही मकसद है.

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपका (सीएम केजरीवाल) बयान मैंने पढ़ ली है, आपने ऐसा नहीं कहा है.

क्या गिरफ्तारी का वैध कारण है?- केजरीवाल के वकील

सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा, ''CBI ने चार चार्जशीट दाखिल की हैं. अब केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं और अभी भी इनके जरिए कुछ लोगों की पहचान करनी है. क्या यह गिरफ्तारी का वैध कारण है?''

विक्रम चौधरी ने कहा कि अगर जांच एजेंसी की बात को कबूल करें तो ये जांच में सहयोग माना जाएगा...ये कैसी दलील है सीबीआई की.

दरअसल, CBI ने कोर्ट में दावा किया है कि हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. उनका कहना है कि वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे. उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया.

भड़की AAP

आम आदमी पार्टी ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है. संजय सिंह ने एक्स पर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा, ''सीबीआई तथाकथित शराब घोटाले की मनगढ़ंत जांच कर रही है. बार बार मनीष सिसोदिया के जमानत के मामले में सीबीआई यही कहानी दोहराती है जो आज केजरीवाल के मामले में दोहराई गई.''

सीएम केजरीवाल को आज (26 जून, बुधवार) सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सीबीआई और ईडी दोनों पहले ही दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है. 

कोर्ट रूम में बिगड़ी अरविंद केजरीवाल की तबीयत, CBI की गिरफ्तारी को लेकर हो रही थी सुनवाई