एयर प्यूरीफायर पर लगाए गए GST को कम करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 दिनों में केन्द्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा, मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी.

केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि इसमें कई प्रोसेस करना होता है. जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहमत होना होगा और GST काउंसिल की मीटिंग भी करनी होगी.

Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, दो दिन सताएगा घना कोहरा, जानें कितना रहेगा प्रदूषण का स्तर

हाईकोर्ट ने यह भी सवाल किया कि एक एयर प्यूरीफायर की 10-12 हज़ार से शुरू होने वाली कीमत 60 हज़ार तक जाती है, यह आम आदमी की पहुंच से बाहर है. इसे उस लेवल पर क्यों नहीं लाया जाता जो आम आदमी की पहुंच में हो.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार एयर प्यूरीफायर पर गलत कैटेगरी के तहत टैक्स लगा रही हैं. जबकि संसदीय समिति ने इसे कम करने या हटाने की सिफारिश की है.

(अभी इस समाचार में और जानकारी की प्रतीक्षा है. बने रहें हमारे साथ)