AI समिट हंगामा: 5 दिन की पुलिस कस्टडी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली कोर्ट का आदेश
AI Summit Ruckus: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 'इंडिया एआई इम्पैट समिट' में विरोध प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 'इंडिया एआई इम्पैट समिट' में विरोध प्रदर्शन करने पर यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है. गिरफ्तारी के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने शनिवार को उन्हें अदालत में पेश किया.
गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं. शुक्रवार को सभी को दिल्ली स्थित 'भारत मंडपम' से प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया.
प्रदर्शन में देश-विरोधी नारे लगाने का आरोप
पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान देशविरोधी नारे लगाए गए. नेपाल के जेन-जी की तर्ज पर देश को बांटने वाले नारे लगाए. उन्होंने प्रदर्शन की ऐसी जगह चुनी, जहां दूसरे देशों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे. पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने धक्कामुक्की की और इस दौरान कुछ पुलिसवालों को चोट लगी. इसके साथ ही, दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 5 दिनों की कस्टडी मांगी.
अदालत ने पुलिस से पांच दिन की रिमांड का कारण पूछा. पुलिस की ओर से कहा गया, "मामले में जांच करनी है कि साजिश किसने रची और कौन-कौन लोग शामिल हैं. टी-शर्ट कहां छापी गईं?"
'प्रदर्शन के चलते गिरफ्तारी होना गलत'- आरोपियों के वकील
आरोपियों के वकील ने पुलिस रिमांड की मांग का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी लोकतंत्र की गरिमा को कम करने वाली है. अगर प्रदर्शन के चलते गिरफ्तारी होने लगी तो संसद में प्रदर्शन करने वाले सांसदों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी.
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा, "आरोपी एक राजनैतिक दल से जुड़े हैं, जो विपक्ष में है. उन्होंने भारत मंडपम में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया. कहीं कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने किसी को चोट पहुंचाई. प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है. ऐसे में पुलिस रिमांड की कोई जरूरत नहीं है."
बाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को स्वीकार करते हुए शनिवार को सभी चार आरोपियों को 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया.
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Source: IOCL

























