Action against Private Schools:  दिल्ली विधानसभा की एससी/एसटी कल्याण समिति ने शिक्षा विभाग (Education Department) से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों (Private School) के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है. समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने कहा कि शिक्षा विभाग ने ईडब्ल्यूएस का प्रवेश लेने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. नोटिस के बाद भी, कुछ निजी स्कूलों ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश नहीं दिया है. इसलिए समिति ने शिक्षा विभाग से ऐसे स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है.


EWS कोटे के तहत नहीं मिला एडमिशन
इस मामले में आरोप है कि EWS कोटे के तहत छात्रों को प्रवेश लेने से इन्कार कर दिया गया था. वहीं स्कूल EWS के तहत आने वाले छात्रों को नियमानुसार फ्री स्टेशनरी, बुक और यूनिफॉर्म नहीं दे रहे थे. इसे लेकर पूरे दिल्ली के अभिभावकों ने एससी/एसटी कल्याण समिति से अपनी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अपने शिकायत में कहा कि उनके बच्चों को EWS के तहत एडमिशन और मुफ्त सेटेशनरी नहीं मिल रही है.


अब शिकायत के बाद दिल्ली विधानसभा की एससी/एसटी कल्याण समिति ने शिक्षा विभाग से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है. आपको बता दें कि कई प्राइवेट स्कूल EWS के तहत आने वाले छात्रों को नियमानुसार फ्री स्टेशनरी, बुक और यूनिफॉर्म नहीं दे रहे थे.


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