दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी ठहराने वाले राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को करने का आदेश दिया.
इससे पहले, 28 फरवरी 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को आईपीसी की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी पाया था.
पुलिस ने मौके से 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया
वहीं, तीसरे आरोपी हरीश कुमार जारवाल को धारा 506 के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को बरी कर दिया. मामला 18 अप्रैल 2020 का है, जब डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी.
पुलिस ने मौके से 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें डॉक्टर ने सीधे तौर पर प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया. वहीं, इस मामले में सुसाइड नोट के साथ डॉक्टर की डायरी भी मिली थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पानी के टैंकर जल बोर्ड में चल रहे थे और इन टैंकरों के लिए प्रकाश जारवाल ने उनसे पैसे की मांग की थी.
इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी
यह डायरी और सुसाइड नोट केस में मुख्य सबूत के रूप में पेश किए गए थे. अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में सबूतों की गहन समीक्षा करेगा और यह तय करेगा कि निचली अदालत का फैसला बरकरार रहेगा या इसमें बदलाव होगा. वहीं, इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी.
बता दें, दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके में एक डॉक्टर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी. उसने इसके लिए आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए यह कदम उठाया था. इसके बाद, पुलिस ने विधायक के खिलाफ जबरन धन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था.