E-Rickshaw Without Fitness Certificate running on Delhi roads: दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जनवरी से अप्रैल के बीच राज्य में 3 हजार 273 ई-रिक्शों का चालान किया गया है. राजधानी में ई-रिक्शा के खिलाफ जारी चालान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इसका कारण दिल्ली हाईकोर्ट की पिछले महीने की गई वह टिप्पणी है जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग सड़क पर चलने वाले प्रत्येक वाहन द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता के संबंध में कानून के अनुपालन को लागू करने के बारे में गंभीर नहीं है.



80 हजार से ज्यादा ई-रिक्शे बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के दौड़ रहे


परिवहन विभाग इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली की सड़कों पर 80 हजार 583 से अधिक ई-रिक्शा चल रहे हैं, जिनका फिटनेस प्रमाणपत्र 22 दिसंबर, 2021 तक समाप्त हो गया है. इसके अलावा 9 हजार 451 ऑटो-रिक्शा के फिटनेस प्रमाण पत्र भी समाप्त हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी वे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं. उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल को ऑटोरिक्शा चालक अजीत कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें उन्होंने पुराने ऑटोरिक्शा को स्क्रैप करके या  ऑटोरिक्शा पर लागू प्रतिस्थापन योजना को लागू करने उन्हें सड़कों से हटाने की मांग की, परिवहन विभाग को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था.


फिटनेस प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ई-रिक्शा चालकों को भेजे जा रहे मैसेज


आदेश के जवाब में, परिवहन विभाग ने एक हलफनामे में कहा है कि उसने ई-रिक्शा मालिकों को फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं. विभाग ने कहा कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट मालिकों को हिंदी में एसएमएस के माध्यम से फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता के बारे में बार-बार सूचित किया जा रहा है, विभाग ने कहा कि एसएमएस 1 अप्रैल, 2022 से हर हफ्ते लगातार भेजे जा रहे हैं.


नए ई-रिक्शा पंजीकरण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य


विभाग ने कहा कि 29 मार्च 2022 से नए ई-रिक्शा के पंजीकरण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता को अनिवार्य शर्त बना दिया गया है ताकि सड़कों पर अनधिकृत रिक्शा न चल सकें. इसके अलावा सभी ई-रिक्शा विक्रेताओं को केवल उन्हीं लोगों को ई-रिक्शा बेचने की अनुमति दी गई है, जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं. विभाग ने कहा कि ई-रिक्शा मालिक फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आगे आए इसके लिए 5 मई 2022 को  नवीनीकरण प्रमाण पत्र में देरी के कारण अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करने के लिए एक आदेश जारी किया गया था. हाईकोर्ट बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा.


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