Chhattisgarh News:  छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) खनिज संसाधन विभाग द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास (Distrtic Mineral Foundation Trust) नियम-15 के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रालय से गुरुवार को नए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिसके तहत जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद द्वारा ऐसे काम जो स्वीकृति के बाद भी शुरू नहीं हुए हैं, उनपर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा गया है.


छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास 2015 के नियम 5 अनुसार ‘‘जिला खनिज सस्थान न्यास का उद्देश्य खनन या खनन से संबधित संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के हित एवं लाभ के लिए ऐसी रीति से कार्य करना है. नियम-22 अनुसार न्यास निधि का उपयोग किये जाने का प्रावधान है. न्यास की गतिविधियों के सफल संचालन के लिए समय-समय पर राज्य शासन द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं जिनके लिए खनिज विभाग द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं. 


सभी कलेक्टर को दे दिया गया निर्देश
राज्य के सभी कलेक्टर सह-अध्यक्ष को जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम-10, 11 और 12 (1) के संदर्भ में कार्रवाई करने को कहा गया है. यानी उन्हें  कहा गया है कि जिन कार्यों की प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई थी लेकिन अब तक वह शुरू नहीं हुआ, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए.


फिर से की जाएगी समीक्षा, बिना स्वीकृति अब नहीं होंगे काम
शासी परिषद् द्वारा ऐसे कार्य की फिर से समीक्षा की जाए. इसके बाद शासी परिषद अनुमोदन अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा शासी परिषद के बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कोई भी नए काम शुरू नहीं किए जाएंगे. साथ ही सभी विधानसभा सदस्यों को इस संबंध में सूचित करने को कहा गया है.2015 के नियम-10(2), 10 (3) और 10(4) के प्रावधान के अंतर्गत संबंधित जिले के ऐसे नामांकित जनप्रतिनिधियों, सदस्यों जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है. उनके स्थान पर नए सदस्यों का नामांकन किया जाएगा. 


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