खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर बीते मंगलवार की रात जो कुछ भी हुआ उस मामले में जांच जारी है. अब पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत पटना पुलिस ने खुद केस किया है. दो कोचिंग के झगड़े में अब तक पांच गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. खान सर के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी भी अब गिरफ्तारी होगी? क्या अगला नंबर अब खान सर का है?
ऐसे सवालों और नियम-कानून को लेकर शुक्रवार (05 जून, 2026) को पटना हाईकोर्ट के क्रिमिनल सेक्सन के वकील शिवानंद भारती से बात की गई. शिवानंद भारती ने कहा कि जिस तरह घटना सामने आई उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी.
पुलिस की ओर से की गई जल्दबाजी
उन्होंने कहा, "पहले आईपीसी की धारा पर पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन जब से BNS एक्ट बना है उसके बाद जिस तरह से इसमें गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से जल्दबाजी की गई है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से डायरेक्शन भी दिया गया था कि किस कंडीशन में गिरफ्तारी की जा सकती है…"
शिवानंद भारती का कहना है कि पुलिस ने वस्तु स्थिति को देखते हुए एक पक्ष के रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मामला छात्रों से जुड़ा है. दोनों पक्ष के छात्र उग्र हैं. ऐसे में पुलिस खान सर को गिरफ्तार कर सकती है.
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'तत्काल कोई बड़ी समस्या नहीं'
खान सर पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास का केस हुआ है. क्या इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है? इस पर शिवानंद भारती ने कहा कि कई बार पुलिस इस तरह से केस करती है ताकि अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो. ऐसी परिस्थिति में पुलिस पर दबाव रहता है कि दिखाना पड़ता है कि दोनों ओर से कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने कहा, "जहां तक धाराओं की बात है तो बिना इंजरी रिपोर्ट इसकी खास अहमियत नहीं होती है. रही आर्म्स एक्ट की बात तो कोई बिना लाइसेंस के रखा जाता तब यह लागू होता. बहुत लंबे समय तक खान सर को परेशानी नहीं होगी, लेकिन सामाजिक तौर पर खान सर की छवि प्रभावित हो रही है. तत्काल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है तो गिरफ्तारी की संभावना कम है."
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