2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार बिहारवासियों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना लेकर आई थी. इसके तहत अब सभी लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, लेकिन लाखों किराएदार इस लाभ से पहले वंचित थे. अब उन्हें भी इसका फायदा मिल रहा है.

Continues below advertisement

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं. कुछ महीने पहले ही बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा था राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले किराएदारों को भी 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिलेगा. अब धीरे-धीरे कुछ किराएदारों को भी इसका फायदा मिलने लगा है.

लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

जिन किराएदारों को 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ लेना है उन्हें अपने नाम पर अलग बिजली मीटर लगवाना होगा. इसके लिए आवश्यक दस्तावेज देने होंगे. इसके आधार पर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है. इससे बिजली शुल्क को लेकर मकानमालिक से होने वाले विवाद भी कम होंगे. 

Continues below advertisement

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?

अक्सर दिखता है कि किराएदार और मकानमालिक के बीच बिजली बिल को लेकर विवाद होते रहता है. पहले मीटर लगवाने के लिए विभाग को मकानमालिक का आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज देना पड़ता था. अब इस नियम में बदलाव हो चुका है.

आवेदन के लिए रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेज देने होंगे. यानी पहले की तरह अब बहुत झंझट नहीं होगा. मीटर लगने के बाद किराएदार भी 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ ले सकेंगे. सरकार के इस कदम से लाखों शहरी और ग्रामीण किराएदारों को राहत मिलने की उम्मीद है.

मकानमालिक पर हो सकती है कार्रवाई

जानकारी हो कि विभाग की ओर से यह सख्त चेतावनी पहले ही दी गई है कि मकानमालिक किराएदारों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही बिजली शुल्क वसूल सकते हैं. यदि मकानमालिक किसी किराएदार से अधिक राशि वसूलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

125 यूनिट तक कैसे दिया जाएगा लाभ?

प्रत्येक माह की पहली तारीख से जबतक 125 यूनिट तक का खपत होगा तबतक कोई दैनिक शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी. 125 यूनिट के बाद के खपत पर ऊर्जा शुल्क एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दैनिक कटौती की जाएगी. फिक्स्ड चार्ज की कटौती (125 यूनिट के खपत होने के बाद) क्रम संख्या 2 के अनुसार मासिक विपत्र में की जाएगी.

नाम न छापने की शर्त पर पटना के बिजली विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि किराएदार को कनेक्शन लेने के लिए पहले रेंट एग्रीमेंट पेपर के साथ जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर देना पड़ता था. अब पिछले तीन महीने से यह प्रावधान खत्म हो गया है. अब किराएदार को सिर्फ रेंट एग्रीमेंट और जिस जगह पर रह रहे हैं वहां का वोटर आईडी कार्ड जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि बगैर मकानमालिक के आदेश के भी मीटर लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग