पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) की डिग्री को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) बराबर सवाल उठाते रहे हैं. इस मामले पर गुजरात उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुनाया है. इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर पीएम मोदी की डिजिटल डिग्री उपलब्ध है. इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को उठाते हैं. आज पहली बार किसी मुख्यमंत्री को कोर्ट ने फाइन लगाया गया है. ये बहुत ही शर्म की बात है. केजरीवाल पहले झूठे आरोप लगाते हैं, बाद में माफी मांगते हैं. 

अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना

रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने साथी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए ऐसा कर रहे हैं. ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल बंद हैं. कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिली है. ये लोग पीएम नरेंद्र मोदी के विकल्प बनने की बात कह रहे थे.

'राजनीतिक विद्वेष से पीएम को फंसाने की कोशिश की गई'

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि षड्यंत्र रचकर और राजनीतिक विद्वेष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी. ये दुर्भाग्य की बात है. वहीं, बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के सात साल पुराने उस आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था. 

केजरीवाल पर लगा 25 हजार का जुर्माना

सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में राशि जमा करने के लिए कहा है. न्यायमूर्ति वैष्णव ने अपने आदेश में कहा कि याचिका मंजूर की जाती है और सीआईसी का 29 अप्रैल, 2016 का आदेश रद्द किया जाता है.

ये भी पढ़ें: Bihar News: अमित शाह के दौरे से पहले सासाराम में भारी बवाल, रामनवमी के बाद दो समुदायों में भिड़ंत, धारा 144 लागू